एक्सपायर हो चुके खाद्य उत्पादों को दोबारा बाजार में बेचने पर हाईकोर्ट ने लिया संज्ञान


Expired Food Products Case: बाजार में एक्सपायर हो चुके खाद्य उत्पादों की बिक्री पर दिल्ली हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है. कोर्ट ने इस मामले में केंद्र और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

नई दिल्लीः दिल्ली हाईकोर्ट ने एक्पायर हो चुके खाद्य उत्पादों की दोबारा पैकिंग कर उन्हें बाजार में बेचने के मामले पर स्वत: संज्ञान लिया है. बुधवार को कार्यकारी चीफ जस्टिस मनमोहन की अध्यक्षता वाली बेंच ने केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया है. मामले की अगली सुनवाई 8 फरवरी को होगी.

हाईकोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार के अलावा फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और दिल्ली पुलिस को भी नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने इस मामले में कोर्ट की मदद करने के लिए वकील श्वेताश्री मजूमदार को एमिकस क्यूरी नियुक्त किया है. दरअसल, जस्टिस प्रतिभा सिंह की सिंगल बेंच ने एक मामले की सुनवाई करते हुए कार्यकारी चीफ जस्टिस को रेफर कर दिया था. सिंगल बेंच ने कार्यकारी चीफ जस्टिस से इस मसले पर सुनवाई करने को कहा.

जस्टिस प्रतिभा सिंह की बेंच एक चॉकलेट कंपनी की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें चॉकलेट कंपनी ने कहा था कि उसके उत्पाद की नकल कर उसी ब्रांड का कहकर दोबारा बेचा जा रहा है. यहां तक कि कई ऐसे नकली उत्पाद मिले, जो एक्पायर थे. सिंगल बेंच ने कहा था कि ये एक असाधारण परिस्थिति है और इसका लोगों के स्वास्थ्य और खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता पर काफी बुरा असर पड़ता है.

सिंगल बेंच ने कहा कि एक्पायर हो चुके उत्पादों को बाजार में दोबारा उतारने और उनकी बिक्री के लिए समन्वित मेकानिज्म बन चुकी है, जो रिब्रांडिंग कर उन्हें बेचती है. सिंगल बेंच ने दिल्ली पुलिस को इस पूरे मामले की जांच का आदेश दिया था.


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