नई दिल्ली : ऑनलाइन खाना ऑर्डर करने की सुविधा देने वाला मंच जोमैटो और रेस्टोरेंट भागीदार मैकडॉनल्ड्स पर शाकाहारी भोजन की जगह मांसाहारी भोजन की कथित गलत डिलिवरी के लिए एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। मुकदमे की लागत के रूप में 5,000 रुपये का अतिरिक्त जुर्माना लगाया है। जोधपुर के जिला उपभोक्ता विवाद निपटान मंच ने दोनों पर यह जुर्माना लगाया। जोमैटो ने शुक्रवार को शेयर बाजार को दी जानकारी में बताया कि कंपनी आदेश के खिलाफ अपील दायर करेगी। मैकडॉनल्ड्स के जरिए इस ऑर्डर की डिलिवरी की गई थी। उपभोक्ता अदालत ने कहा कि जुर्माना और मुकदमे की लागत दोनों को संयुक्त रूप से अदा करना है।
ऑनलाइल फूड डिलीवरी कंपनी जोमैटो और मैकडॉनल्ड्स से हुई गलती के चलते उनपर ये जुर्माना लगा है। जर्माने के साथ जिला उपभोक्ता की ओर से कंपनियों को अलग से पांच हजार रुपये कोर्ट खर्च के लिए देना होगा। कोर्ट ने कंपनियों को फटकार लगाते हुए कहा कि कंपनी का काम सिर्फ केवल खाना डिलीवर करने तक ही सीमित है। खाने में क्या है, क्या नहीं, ये कंपनी की जिम्मेदारी नहीं है।
हालांकि जोमैटो का कहना है कि वो इसके खिलाफ कोर्ट में याचिका दायर करेगी। कंपनी का कहना है कि खाना मैकडॉन्डल की ओर से भेजा गया था, इसलिए पूरी जिम्मेदारी उसकी है। इसलिए वो ही इसका भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है।