कमियों में सुधार नहीं करने की स्थिति में प्रतिष्ठान का लायसेंस, रजिस्ट्रेशन होंगा निरस्त,एम.डी.फूड प्रोडक्ट को कमियां दूर करनें मिला 14 दिन का समय
कटनी।। जिले भर में खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम के तहत खाद्य पदार्थो के विक्रय और निर्माण संस्थानों तथा दुकानों मे निरीक्षण कर कार्यवाही का सिलसिला जारी है। विगत दिवस एम.डी. फूड प्रोडक्ट इंडस्ट्रीयल एरिया अमकुही जांच के दौरान पाई गई कमियों को 14 दिवस के भीतर सुधार सुनिश्चित करनें कहा गया है।
अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा प्रशासन डॉ राजेश कुमार अठया द्वारा अवगत कराया गया कि 19 फरवरी को श्रीमती देवकी सेनवानी खाद्य सुरक्षा अधिकारी, खाद्य सुरक्षा प्रशासन द्वारा एम.डी. फूड प्रोडक्ट की जांच की गई थी।
निरीक्षण के दौरान प्रतिष्ठान मे निर्माण किये जा रहे फूड प्रोडक्ट की फूड टेस्टिंग एवं वाटर टेस्टिंग रिपोर्ट मौके पर नहीं पाई गई। प्रतिष्ठान मे कार्यरत कर्मचारी हैंड कवर, दस्ताने एवं एप्रिन के बिना कार्य करते पाये गए, प्रतिष्ठान में कार्यरत कर्मचारियों का फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं पाया गया, क्लीनिंग शेडयूल नहीं पाया गया तथा पेस्ट कन्ट्रोल प्रोग्राम के दस्तावेज मौके पर नही पाये गए। इन सब कमियों के मद्देनजर अभिहित अधिकारी डॉ राजेश कुमार अठया ने 14 दिवस के अंदर सुधार करने के निर्देश देते हुए कहा है कि कमियों में सुधार नहीं करने की स्थिति में प्रतिष्ठान का लायसेंस, रजिस्ट्रेशन के निलंबन की कार्यवाही की जायेगी।