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जब भी कोई कार बनती है, तो ऑटो कंपनियां उसमें व्हीकल आइडेंटिफिकेशन नंबर, यानी VIN नंबर जरूर देती हैं. ये 17 डिजिट का नंबर होता है, जो कार को दूसरे मॉडल और वैरिएंट से अलग पहचान दिलाता है. कार कंपनियों के लिए VIN नंबर देना अनिवार्य होता है. फिर चाहे वह कार हो, बाइक हो या बस और ट्रक, बिना इस नंबर के किसी भी गाड़ी की बिक्री नहीं की जा सकती.