किसी भी उद्देश्य के लिए बच्चों की खरीद-फरोख्त करना दंडनीय अपराध : मनोरंजन कुमार


किसी भी उद्देश्य के लिए बच्चों की खरीद-फरोख्त करना दंडनीय अपराध : मनोरंजन कुमार
किसी भी उद्देश्य के लिए बच्चों की खरीद-फरोख्त करना दंडनीय अपराध : मनोरंजन कुमार

खूंटी, 23 सितंबर (हि.स.) । झालसा रांची के निर्देश पर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह जिला विधिक सेवा प्राधिकार खूंटी के अध्यक्ष सत्य प्रकाश के मार्गदर्शन में सौ दिवसीय अभियान के तहत शनिवार को खूंटी के कुंजला बाजार में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

बाजार में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए डालसा के सचिव मनोरंजन कुमार ने कहा कि यह अभियान 17 सितंबर से 22 दिसंबर तक लगातार चल रहा है। यह अभियान खासकर दूर-दराज के ग्रामीण इलाकों में रहने वाले बच्चे और उनके अभिभावकों को जागरूक करने के लिए चलाया जा रहा है।

डालसा सचिव ने बच्चों की देखभाल और संरक्षण विधेयक 2015, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बच्चों की तस्करी आदि विषयों पर लोगों को जागरूक किया। उन्होंने कहा कि बच्चों के खिलाफ होनेवाले कई नये अपराधों को कानून का हिस्सा बनाया गया है। अवैध रूप से गोद लेना, देखभाल संस्थानों में शारीरिक दंड, आतंकवादी समूहों द्वारा बच्चों का उपयोग, दिव्यांग बच्चों के खिलाफ अपराध और बच्चों के अपहरण सहित किसी भी उद्देश्य के लिए बच्चों की खरीद फरोख्त करना दंडनीय अपराध है।

हिन्दुस्थान समाचार/अनिल

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