खाद्य विक्रेताओं पर लगाया 3 लाख 45 हजार रुपए जुर्माना: अवमानक और मिथ्याछाप खाद्य पदार्थ बेचने पर की कार्रवाई


झालावाड़16 मिनट पहले

  • कॉपी लिंक
खाद्य पदार्थों के नमूनों के अवमानक और मिथ्याछाप मिलने पर न्याय निर्णय अधिकारी एवं एडीएम नरेश कुमार मालव ने 3 लाख 45 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। - Money Bhaskar

खाद्य पदार्थों के नमूनों के अवमानक और मिथ्याछाप मिलने पर न्याय निर्णय अधिकारी एवं एडीएम नरेश कुमार मालव ने 3 लाख 45 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है।

शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत जिले में लिए गए खाद्य पदार्थों के नमूनों के अवमानक और मिथ्याछाप मिलने पर न्याय निर्णय अधिकारी एवं एडीएम नरेश कुमार मालव ने 3 लाख 45 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। दोषी मिले विक्रेता, हॉलसेलर और निर्माताओं पर मिथ्याछाप और अवमानक सामग्री बेचने पर कड़ी जताई।

सीएमएचओ डॉ.जी.एम. सैय्यद ने बताया कि झालावाड़ एडीएम नरेश कुमार मालव ने सुनवाई कर मैसर्स हेमन्त कुमार जैन पिड़ावा पर मिथ्याछाप अचार मसाला विक्रय करने पर 25 हजार रुपए, मैसर्स ओम ट्रेडर्स झालरापाटन के अवमानक घी विक्रय करने पर 15 हजार रुपए और वितरक पर 30 हजार रुपए, मैसर्स सांवलिया जी सेल्स झालावाड़ के मिथ्याछाप सेवइया बेचने करने पर विक्रेता पर 10 हजार रुपए और वितरक पर 15 हजार रुपए, निर्माता पर 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया।

इसी प्रकार मैसर्स ज्ञानचन्द पगारीया के चाय की पत्ती का मिथ्याछाप विक्रय करने पर विक्रेता पर 15 हजार रुपए, निर्माता पर 25 हजार रुपए, मैसर्स नवीन किराना रटलाई के आयोडिन नमक इको फ्रेश मिथ्याछाप पाए जाने पर विक्रेता पर 10 हजार रुपए, वितरक पर 15 हजार रुपए, सुपर सटॉकिस्ट पर 20 हजार रुपए व निर्माता पर 25 हजार रुपए, मैसर्स मोहनलाल बिरधीलाल किराना मर्चेन्ट रटलाई के अवमानक घी सरस विक्रय करने पर 40 हजार रुपए, मैसर्स पाई स्टोर झालावाड़ के मिथ्याछाप अचार मसाला तलाटी ब्राण्ड के मिथ्याछाप पाये जाने पर विक्रेता पर 10 हजार रुपए, वितरक पर 15 हजार रुपए और निर्माता पर 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है।

मैसर्स श्री कृष्णा किराना स्टोर के पान मसाला के मिथ्याछाप मिलने पर 10 हजार रुपए , रामचन्द्र राठौर रायपुर के अवमानक मलाई बर्फी के विक्रय करने पर 15 हजार रुपए, कुल 9 प्रकरणों का निस्तारण कर 3 लाख 45 हजार रुपए के जुर्माने से दण्डित किया है। जुर्माना राशि एक माह के भीतर जमा कराना आवश्यक है अन्यथा कार्रवाई की जाएगी।

हाट बाजार में व्यापारियों के किए रजिस्ट्रेशन
आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियत्रंण राजस्थान सरकार के निर्देश पर एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ.जी.एम.सैय्यद के आदेश पर मोटर गैराज रोड पर लगने वाले हाट बाजार में खाद्य अनुभाग झालावाड़ की फुटकर एवं अन्य खाद्य कारोबारकर्ताओं के लिए खाद्य रजिस्ट्रेशन, लाइसेंस शिविर लगाया। इसमें मौके पर 20 खाद्य रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन मिले, जिन्हे मौके पर जारी किया। मोबाइल फूड टेस्टिगं लैब ने मौके पर विभिन्न खाद्य पदार्थों के 20 नमूनों की जांच की। दल में खाद्य सुरक्षा अधिकारी गोविन्द सहाय गुर्जर, अरुण सक्सेना, लैब सहायक बालमुकुन्द, एमएफटीएल टैक्नीशियन शावेज खान और दिलीप कुमार भील मौजूद थे।

खबरें और भी हैं…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *