
Car Tow ImpoundImage Credit source: Mohd Jishan/TV9
Car Damage Compensation: नो पार्किंग में खड़ी गाड़ी को ट्रैफिक पुलिस उठाकर ले जाती है. इसके बाद आपको जुर्माना देकर गाड़ी को छुड़ाना पड़ता है. मान लीजिए आपकी गाड़ी जब्त हो गई है, लेकिन जब्त रहने के दौरान गाड़ी को नुकसान हो गया है, तो इसकी भरपाई कौन करेगा. आप तो गाड़ी नहीं चला रहे थे ना गाड़ी आपके पास थी, ऐसे में आप चाहेंगे कि आपको मुआवजा मिले. आपकी गाड़ी ट्रैफिक पुलिस या टो करने वाली सर्विस की कस्टडी में थी तो क्या पुलिस या टो वाले से मुआवजे की मांग की जा सकती है?
अगर जब्त की गई गाड़ी का डैमेज ट्रैफिक पुलिस की लापरवाही के कारण हुआ है, तो ट्रैफिक पुलिस को नुकसान का खर्चा उठाना पड़ सकता है. उदाहरण के लिए, अगर ट्रैफिक पुलिस गाड़ी को जब्त करने के बाद उसे ठीक से नहीं रखती है और इससे गाड़ी को नुकसान होता है, तो ट्रैफिक पुलिस को नुकसान की भरपाई करनी पड़ सकती है. इसके लिए आपको कोर्ट की शरण लेनी होगी.
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नुकसान की भरपाई कौन करेगा?
भारत में जब्त हुई गाड़ी के नुकसान का खर्चा आमतौर पर गाड़ी के मालिक को उठाना पड़ता है. कुछ इंश्योरेंस कंपनियां भी ऐसे डैमेज पर आपको क्लेम दे सकती हैं, लेकिन ये आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी के नियम और शर्तों पर निर्भर करेगा. ट्रैफिक पुलिस या टो सर्विस से मुआवजा लेने के लिए आप कोर्ट जा सकते हैं. अगर कोर्ट आपके हक में फैसला सुनाता है तो आपको उचित मुआवजा मिलेगा.
इसके अलावा, अगर जब्त की गई गाड़ी को डैमेज किसी दूसरे एक्सीडेंट की वजह से हुआ है, तो दुर्घटना के दोषी व्यक्ति को नुकसान का खर्चा उठाना पड़ सकता है. उदाहरण के लिए, अगर जब्त की गई गाड़ी को किसी अन्य गाड़ी से टक्कर लगती है, तो टक्कर मारने वाली गाड़ी के मालिक को नुकसान का खर्चा उठाना पड़ सकता है.
सोशल मीडिया पर दावा
सोशल मीडिया पर एक क्लिप वायरल हो रही है जिसमें दावा किया जा रहा कि टो होने के बाद गाड़ी को नुकसान पहुंचता है तो पुलिस या टो सर्विस मुआवजा देगी. इस क्लिप में मोटर व्हीकल एक्ट के सेक्शन 160 का हवाला दिया गया है. हालांकि, क्लिप में सेक्शन 160 की जानकारी को गलत दिखाया गया है.

इंस्टाग्राम पर वायरल वीडियो. (Credit: instagram.com/righttoshiksha)
सेक्शन 160 सीधेतौर पर जब्ती के दौरान गाड़ी के नुकसान की भरपाई के लिए पुलिस या दूसरी अथॉरिटी को जिम्मेदार नहीं ठहराता है.
क्या कहता है मोटर व्हीकल एक्ट का सेक्शन 160?
मोटर व्हीकल एक्ट के सेक्शन 160 के अनुसार, अगर कोई एक्सीडेंट होता है और उस एक्सीडेंट में कोई व्यक्ति घायल होता है या उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उस दुर्घटना में शामिल गाड़ी के बारे में जानकारी देना जरूरी है. यह जानकारी रजिस्टरिंग अथॉरिटी या संबंधित पुलिस स्टेशन के ऑफिसर इन चार्ज को देनी होती है. अथॉरिटी या पुलिस द्वारा दी गई जानकारी से पीड़ित को उचित मुआवजा दिलाने में मदद मिलती है.
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