फूड कारोबारियों और मिठाई बेचने वालों को राहत, जारी हुए आदेश


Edited By Kalash,Updated: 21 Nov, 2023 04:36 PM

relief to food traders and sweets sellers

भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण (एफ.एस.एस.ए.आई.) ने खाद्य कारोबारियों और मिठाई विक्रेताओं को राहत देते हुए अपने 2 फैसले बदले हैं

शेरपुर : भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण (एफ.एस.एस.ए.आई.) ने खाद्य कारोबारियों और मिठाई विक्रेताओं को राहत देते हुए अपने 2 फैसले बदले हैं। इसके तहत अब तक हर साल की बजाय 5 साल के लिए लाइसेंस बनवाया जा सकेगा। वहीं, बेची जाने वाली डिस्प्ले मिठाइयों पर ‘मैन्युफैक्चरिंग डेट’ पर ‘बैस्ट बिफोर’ लिखना जरूरी नहीं होगा। इस संबंध में एफ.एस.एस.ए.आई. की ओर से एक लिखित आदेश भी जारी किया गया है, ताकि वे इन नियमों को लागू कर सकें।

एफ.एस.एस.ए.आई. के नए आदेश के मुताबिक, अब खाद्य कारोबारी 5 साल के लिए फूड लाइसेंस ले सकेंगे। पहले लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन सिर्फ 5 साल के लिए होता था, लेकिन इस साल जनवरी में इसे एक साल तक सीमित कर दिया गया था। हर साल लाइसेंस का नवीनीकरण कराना पड़ता था। हालांकि, रजिस्ट्रेशन पहले की तरह एक से 5 साल तक के लिए करवाई जा सकती थी। खाद्य कारोबारी इस फैसले का कड़ा विरोध कर रहे थे। 

उनका तर्क था कि हर साल लाइसेंस नवीनीकरण की प्रक्रिया में डालने से परेशानी बढ़ जाएगी। आपको बता दें कि सालाना टर्नओवर 12 लाख से कम टर्नओवर पर रजिस्ट्रेशन और उससे अधिक टर्नओवर वाले लाइसेंस के अंतर्गत आते है। अथॉरिटी के मुताबिक जनवरी 2023 में लाइसेंस पॉलिसी में किए गए बाकी बदलाव पहले की तरह लागू रहेंगे।

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