फूड प्रोडक्ट में मिलावट, 15-15 लाख का जुर्माना


फूड प्रोडक्ट में मिलावट, 15-15 लाख का जुर्माना 

By: Inextlive | Updated Date: Fri, 02 Feb 2024 22:16:18 (IST)

फूड प्रोडक्ट में जमकर मिलावट चल रही है. यह दावा नहीं बल्कि हकीकत है. इसका काला सच फूड एंड सेफ्टी, ड्रग एडमिन की टीम की लगातार सैम्पल जांच में सामने आया है.

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कानपुर (ब्यूरो)। फूड प्रोडक्ट में जमकर मिलावट चल रही है। यह दावा नहीं बल्कि हकीकत है। इसका काला सच फूड एंड सेफ्टी, ड्रग एडमिन की टीम की लगातार सैम्पल जांच में सामने आया है। मिलावटी फूड प्रोडक्ट मिलने पर दर्ज केस की सुनवाई करते हुए एडीएम सिटी डा। राजेश कुमार ने 29 कारोबारियों पर 15.15 लाख रुपये जुर्माना लगाया है।

एडीएम की कोर्ट में सुनाया गया जुर्माने का फैसला

अस्टिेंट कमिश्नर फूड-2 विजय प्रताप ङ्क्षसह ने बताया जनवरी में एडीएम सिटी की कोर्ट में सुनवाई के बाद मेसर्स प्रोपीन प्रोडक्ट््स लिमिटेड भौंती के बटर मिल्क यानी म_ा गलत लेबल लगाकर बेचने पर 1.10 लाख रुपये, मेसर्स अजीत जनरल स्टोर खपरा मोहाल में सरसों का तेल मानक के विपरीत मिलने पर 35 हजार, मेसर्स एसएस इंटरप्राइजेज तात्या टोपे नगर के यहां पापड़ में मिलावट पर 70 हजार रुपये जुर्माना लगा है। मेसर्स एनके कनोडिया एंड संस अफजलपुर बिधनू के यहां भैंस के खराब दूध पर 1.15 लाख, मेसर्स गुप्ता इंडस्ट्रीज फजलगंज में आइसक्रीम में गड़बड़ी पर 1.90 लाख रुपया जुर्माना लगाया गया है।

दूध, ऑयल, बेसन सबमे मिलावट

मेसर्स जय श्री बालाजी फूड प्रोडक्ट महाराजपुर का खोवा मानक के विपरीत मिलने पर 40 हजार, पिपौरी मर्दनपुर बर्रा के विनय ङ्क्षसह पर दूध में खराबी को लेकर 25 हजार, मेसर्स गुप्ता किराना स्टोर मंगला विहार चकेरी पर पापड़ में खामी पर 35 हजार जुर्माना लगा है। श्री गुरुनानक आयल कंपनी नई दाल मंडी नयागंज के यहां रिफाइंड राइस ब्रान आयल में खामी पर 40 हजार, स्वरूप नगर निवासी आशीष दीक्षित के यहां मिश्रित दूध में गड़बड़ी पर 20 हजार, चौरसिया जनरल स्टोर प्रेम नगर चौराहा के यहां बेसन मान के विपरीत मिलने पर 35 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है। मेसर्स शानू चिकन शाप सिद्दीक मियां का हाता कर्नलगंज पर बिना लाइसेंस कारोबार करने पर 25 हजार जुर्माना लगा है।

21 जोन में जांच के लिए उतारी गई टीम

अस्टिेंट कमिश्नर फूड-2 विजय प्रताप ङ्क्षसह ने बताया कि जुर्माना धनराशि समय से न जमा करने पर वसूली भूराजस्व नियमों के तहत तहसील से कराई जाएगी। उन्होंने बताया कि मिलावटखोरी रोकने के लिए अब 21 जोन में जांच के लिए टीमें उतारी जाएंगी।


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