जैसलमेर27 मिनट पहले
- कॉपी लिंक
जैसलमेर। बेकरी संचालक को शुद्ध माल रखने की हिदायत देते फूड सेफ्टी ऑफिसर प्रवीण चौधरी।
जैसलमेर में पर्यटन सीजन को देखते हुए फूड सेफ्टी एंड ड्रग कंट्रोल विंग ने अलग-अलग जगहों पर दबिश देकर 12 फूड के सैंपल लिए। फूड सेफ्टी इंस्पेक्टर प्रवीण चौधरी के नेतृत्व में में टीम ने बेकरी से ब्रेड के सैंपल लेकर सैलानियों को शुद्ध माल देने के लिए पाबंद किया। इसके साथ ही साफ-सफाई के साथ पैकिंग सही तरीके से करने और पैकेट पर ब्रेड से संबंधित सभी जानकारियां लिखने की भी हिदायत दी। ऐसा नहीं करने पर कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी। साथ ही ब्रेड सैंपल की रिपोर्ट नेगेटिव आने पर कार्रवाई करने को कहा।
फूड सेफ्टी एंड ड्रग कंट्रोल विंग जैसलमेर की टीम।
फूड सेफ्टी ऑफिसर प्रवीण चौधरी ने बताया कि फूड सेफ्टी एंड ड्रग कंट्रोल विंग जैसलमेर ने शहर में सैलानियों की आवक को देखते हुए अभियान चलाया है। सैलानियों को बिना मिलावट का फूड का सामान मिले इसको लेकर विभाग ने शहर में अलग अलग जगहों पर दबिश देकर 12 फूड के सैंपल लेने की कार्रवाई की। फूड सैंपल में काजू, घी, ब्रेड, चॉकलेट, सेवईयां, वर्मीसेली, मैदा, चीनी, साबूदाना, भगर, सोयाबीन तेल, सरसों तेल आदि के सैंपल लिए गए। इसके साथ ही दुकानों में मिले एक्सपायरी सामान को मौके पर ही नष्ट किया गया।
12 फूड के सामान के सैंपल भेजे जोधपुर लैब
प्रवीण चौधरी ने बताया कि शुक्रवार शाम को जैसलमेर में पर्यटन सीजन को देखते हुए खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण विंग अलर्ट मोड पर है। फूड इंस्पेक्टर प्रवीण चौधरी ने बताया कि आयुक्त शिव प्रसाद नकाते मदन के निर्देशानुसार एवं सीएमएचओ डॉ बीएल बुनकर के मार्गदर्शन में शुद्ध का युद्ध अभियान के तहत जैसलमेर शहर में बेकरी और किराना की दुकानों का निरीक्षण किया। इस दौरान मिलावट के शक होने पर काजू, घी, ब्रेड, चॉकलेट, सेवईयां, वर्मीसेली, मैदा, चीनी, साबूदाना,भगर, सोयाबीन तेल, सरसों तेल के 12 सैंपल लिए गए। इसके साथ ही दुकानों में मिले एक्सपायरी सामान को मौके पर ही नष्ट किया गया। लिए गए सभी 12 सैंपलों को जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर भेजा जाएगा, जिससे मिलने वाली रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
5 लाख जुर्माना और 6 महीने की होगी जेल
फूड इंस्पेक्टर प्रवीण चौधरी ने बताया कि फूड सेफ्टी एंड ड्रग कंट्रोल विंग जैसलमेर जिले में शुद्ध खाद्य सामग्री मिले इसे लेकर लगातार निरीक्षण, सैंपलिंग एवं मॉनिटरिंग कर रही है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी प्रवीण चौधरी ने बताया कि सभी खाद्य कारोबारी, दवा विक्रेता एवं फल सब्जी विक्रेता अपना लाइसेंस जल्दी से बनवा ले। बिना लाईसेंस एवं रजिस्ट्रेशन के खाद्य कारोबार करने पर FSSA 2006 के तहत 5 लाख जुर्माना एवं 6 महीने जेल का प्रावधान है।