84 Food Samples Failed in Mandi: त्योहारों के सीजन को देखते हुए मंडी जिले में फूड सेफ्टी विभाग एक्शन मोड में आ गया है. मंडी जिले में लगातार खाद्य पदार्थों के सैंपल भर कर जांच के लिए भेजे जा रहे हैं. इस साल अभी तक मंडी जिला में खाद्य पदार्थों के 227 सैंपल जांच के लिए भेजे गए, जिनमें से 84 सैंपल फेल पाए गए हैं.
मंडी: देशभर में त्योहारों का सीजन चल रहा है और कोई भी त्योहार बीना मिठाईयों के अधूरा है. वहीं, इस दौरान बाजार में मिलने वाली मिठाइयों में अक्सर भारी मात्रा में मिलावट पाई जाती है. हिमाचल प्रदेश में भी त्योहारी सीजन को लेकर फूड सेफ्टी विभाग अलर्ट मोड पर है. प्रदेशभर में मिठाइयां और खाने की चीजों के सैंपल जांचे जा रहे हैं. फूड सेफ्टी विभाग द्वारा बाजार में बिक रहे खाद्य पदार्थों के सैंपल को इकट्ठा करके जांच के लिए भेजा जा रहा है.
227 में से 84 सैंपल फेल: मंडी जिले में भी त्योहारी सीजन को ध्यान में रखते हुए फूड सेफ्टी विभाग एक्शन मोड में आ गया है. अक्टूबर महीने में विभाग ने मंडी जिले से 58 खाद्य पदार्थों के सैंपल भरकर जांच के लिए भेजे थे. नवंबर महीने में भी खाद्य पदार्थों के सैंपल भरे जा रहे हैं. फूड सेफ्टी विभाग मंडी जिला के सहायक आयुक्त एलडी ठाकुर ने बताया कि इस साल में अभी तक विभाग 227 सैंपल जांच के लिए भेज चुका है. जिसमें से 84 सैंपल फेल पाए गए हैं.
इस साल 13 लाख का जुर्माना: ऐसे कुछ मामलों को निपटारे के लिए फूड सेफ्टी विभाग द्वारा एडीएम मंडी के पास भेजा जाता है और कुछ मामलों को विभाग अपने स्तर पर निपटाता है. एडीएम मंडी के पास भेजे गए 26 मामलों में 10 लाख 10 हजार का जुर्माना लगाया गया है. जबकि विभाग ने अपने स्तर पर 31 मामलों को निपटाते हुए 2 लाख 90 हजार का जुर्माना वसूल किया है. अभी तक कुल मिलाकर 13 लाख का जुर्माना वसूला जा चुका है.
15 दिनों में आती है सैंपल की रिपोर्ट: एलडी ठाकुर ने बताया कि साल भर में इस तरह के कई खाद्य पदार्थों के सैंपल भरकर फूड सेफ्टी विभाग उन्हें जांच के लिए भेजता है. सैंपल के लिए दिए गए खाद्य पदार्थों की रिपोर्ट 15 दिनों के अंदर आ जाती है. वहीं, सैंपल फेल हो जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाती है.
इस नंबर पर दर्ज कराएं शिकायत: एलडी ठाकुर ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे खाद्य उत्पादों की खरीद हमेशा बिल के साथ करें. अगर उन्हें किसी भी खाद्य पदार्थ में कोई संदेह नजर आता है या मिलावट का शक होता है तो इसकी जानकारी फूड सेफ्टी विभाग को दें. इस प्रकार की जानकारियां देने के लिए विभाग ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर रखा है. 7649900015 नंबर पर फोन करके उपभोक्ता अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं.