शिमला (हप्र)
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट से राज्य की सुक्खू सरकार को एक और बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने शिमला में मॉल रोड स्थित टाउन हॉल फूड कोर्ट के संचालन पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने फूड कोर्ट संचालक देवयानी इंटरनेशनल कंपनी को आदेश दिए कि वह अगली सुनवाई तक टाउन हॉल में फूड कोर्ट का संचालन न करे। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एम एस रामचंद्र राव और न्यायाधीश न्यायमूर्ति ज्योत्सना रिवाल दुआ की खंडपीठ ने कहा कि टाउन हॉल शिमला शहर का बहुत प्रतिष्ठित ऐतिहासिक स्थल रहा है। इसे हाल ही में एशियन विकास बैंक के सहयोग से भारी खर्चा कर पुनर्निर्मित किया गया। कोर्ट ने कहा कि विरासत स्थल हमेशा अनमोल होते हैं। ब्रिटिशकाल की साक्षी रही हेरिटेज बिल्डिंग एक खजाना है, इसलिए इसे सार्वजनिक ट्रस्ट में माना जा सकता है। इस विरासत को संरक्षित करना होगा। प्रतिष्ठित इमारत में फ़ूड कोर्ट चलाने से इस संपत्ति पर लगातार दबाव बढ़ेगा जो इसके विरासत मूल्य को खतरा पैदा करेगा।