लखनऊ: उत्तर प्रदेश में नए वाहन खरीदने के संबंध में नए नियम लागू किए हैं. नए नियमों के मुताबिक अब से प्राइवेट व्हीकल की पंजीयन पत्रावली वाहन मालिक को अपने पास रखनी होगी और जरूरत पड़ने पर एआरटीओ कार्यालय में प्रस्तुत करनी होगी. वहीं, कॉमर्शियल व्हीकल्स की पंजीयन पत्रावलियां एआरटीओ कार्यालय में ही रहेंगी. बताया जा रहा है प्रदेश में यह नई व्यस्था तीन अक्टूबर से लागू की जाएगी. इस संबंध में परिवहन आयुक्त चंद्रभूषण सिंह की ओर से आदेश जारी कर दिए गए हैं.
अभी तक यह व्यवस्था थी
जानकारी के मुताबिक अभी तक जो व्यवस्था प्रचलन में थी उसमें दो पहिया, तीन पहिया, चार पहिया समेत अन्य वाहनों की पत्रावलियां वाहन विक्रेता के पास रखी जाती थीं. इन कागजातों को संभाल कर रखने की जिम्मेदारी डीलर की होती थी. हर दिन करीब दो लाख वाहनों का पंजीयन होता है. ऐसे में वाहन विक्रेताओं के लिए पत्रावलियां संभाल कर रखना मुश्किल हो रहा था. बीते लंबे समय से डीलर्स फेडरेशन सरकार से इस व्यवस्था में बदलाव की मांग कर रहे थे.
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प्रदेश के परिवहन विभाग ने वाहनों की पंजीयन पत्रावलियों के संबंध में बदलाव का फैसला लिया है. परिवहन आयुक्त की ओर से राज्य के सभी आरटीओ और एआरटीओ को इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है. परिवहन विभाग ने फैसला लिया है कि प्राइवेट गाड़ियों की पंजीयन पत्रावलियां वाहन के मालिक रखेंगे. वहीं, कॉमर्शियल वाहनों की पत्रावलियां एआरटीओ कार्यालय में रखी जाएंगी. राज्य में नवंबर 2020 से मूल पत्रावली डीलर के पास रखी जा रही हैं. बतया जा रहा है इस संबंध में अलग से आदेश जारी किया जाएगा.
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