रामगढ़: व्यापारियों को फर्जी फूड लाइसेंस देने वाले पर कसा शिकंजा, प्राथमिकी दर्ज


Ramgarh: 7 अक्टूबर को खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी के द्वारा बाजार समिति क्षेत्र में खाद्य प्रतिष्ठानों में जांच अभियान चलाया गया था. इस दौरान खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी के द्वारा व्यापारियों के फूड लाइसेंस सहित अन्य दस्तावेजों की जांच के क्रम में फूड लाइसेंस दस्तावेज फर्जी पाया गया. मौके पर व्यापारियों द्वारा जानकारी दी गई कि कुछ दिन पूर्व राजेश कुमार नामक व्यक्ति द्वारा अपने आप को फूड लाइसेंस देने हेतु अधिकृत पदाधिकारी बताते हुए विभिन्न प्रतिष्ठानों से मनचाहे ढंग से रुपए वसूलने के उपरांत फूड लाइसेंस दस्तावेज उपलब्ध कराया गया.

जांच में पाया गया कि व्यापारियों को दिए गए एफएसएसएआई स्टेट लाइसेंस का एफएसएसएआई के अधिकृत वेबसाइट पर ऑनलाइन रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है तथा कई एफएसएसएआई रजिस्ट्रेशन को एडिट करके स्टेट लाइसेंस में बदल दिया गया है. गौरतलब होकि व्यापारिक संघ चेंबर ऑफ कॉमर्स, रामगढ़ द्वारा अभिहित अधिकारी सह अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, रामगढ़ के कार्यालय में लिखित आवेदन दिए जाने के उपरांत खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी, रामगढ़ को मामले की जांच करने का निर्देश दिया गया था जिसके उपरांत जांच में यह पाया गया कि राजेश कुमार के द्वारा अपने आप को खाद्य सुरक्षा विभाग का अधिकारी बताते हुए रामगढ़ के कई व्यापारियों से मनचाहे रूप से पैसे की वसूली की गई है. राजेश कुमार द्वारा धोखाधड़ी एवं जालसाजी करते हुए रामगढ़ के विभिन्न व्यापारियों को फर्जी तरीके से एफएसएसएआई का लाइसेंस दिए जाने से राजस्व की क्षति व व्यापारियों के साथ फर्जीवाड़े एवं धोखाधड़ी के मद्देनजर खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी, रामगढ़ दीपश्री के द्वारा रामगढ़ थाना में राजेश कुमार के विरुद्ध आईपीसी की धारा 420, 467, 468 एवं 471 के तहत प्राथमिकी दर्ज कराने के उपरांत आगे की कानूनी कार्रवाई कराई जा रही है.


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