-लाइसेंसिंग प्रक्रिया काे पूरी तरह से ऑनलाइन किया, अधिसूचना जारी
नई दिल्ली / ताहिर सिद्दीकी। दिल्ली में सार्वजनिक स्थानों पर मनोरंजन कार्यक्रमों के आयाेजन की प्रक्रिया आसान हो गई है। उपराज्यपाल वीके सक्सेना की अनुमति के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने प्रस्तावित सार्वजनिक मनोरंजन और सार्वजनिक मनोरंजन प्रदर्शन (सिनेमा के अलावा) के स्थानों के लिए लाइसेंसिंग के लिए नए नियमों को अधिसूचित कर दिया है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि लाइसेंसिंग प्रक्रिया काे पूरी तरह से ऑनलाइन कर दिया गया है। प्रदर्शन के घंटों और संगीत से संबंधित प्रावधानों को स्पष्ट रूप से निर्धारित करने वाले उपयुक्तता प्रमाण पत्र प्राप्त करने के चैप्टर को ही निकाल दिया गया है।
इससे कुछ समय पहले एलजी ने लाइसेंसिंग आवश्यकताओं और प्रक्रियाओं को तर्कसंगत बनाने और व्यापार में आसानी के लिए फैसले लिए थे। उपराज्यपाल ने इस वर्ष फरवरी में भोजनालयों और रेस्तरांओं के लिए लाइसेंसिंग आवश्यकताओं को तर्कसंगत और उदार बनाने का काम किया था। इस बारे में उपराज्यपाल द्वारा पहली बैठक गत 8 मई को की गई थी। जिसमें मामूली संशोधन के साथ प्रारूप पर चर्चा हुई थी। एलजी ने इसके बाद नियमों को अंतिम रूप देने के लिए गत 20 जुलाई को एक और बैठक की। एलजी ने गत 10 अगस्त को पिछली बैठक के मिनट्स आफ मीटिंग को मंजूरी देते हुए इच्छा जताई कि इस मामले को संबंधित विभागों व एजेंसियों के साथ उनके मौजूदा नियमों/विनियमों/उप-कानूनों में प्रस्तावित परिवर्तनों के संबंध में उठाया जा सकता है। एलजी ने गत 15 सितंबर को अंतिम मसौदा नियमों को मंजूरी दे दी थी। इसके बाद एक अक्तूबर को जनता से सुझाव व आपत्ति मांगी गई थी। इस संबंध में कोई सुझाव/आपत्ति प्राप्त नहीं हुई। अंतिम मसौदा विनियमों पर गत 28 अक्तूबर को दिल्ली पुलिस आयुक्त द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। नए नियमों में अस्थायी और खुले स्थानों के लिए लाइसेंस द्वारा प्रदर्शन के प्रावधान पेश किए गए हैं और भोजन व आवास से जुड़े लोग यदि प्रदर्शन करना चाहते हैं, तो वे भी इसके लिए स्थायी स्थान लाइसेंस ले सकते हैं।