1 दिसंबर से SIM Card बेचने वालों का वेरिफिकेशन जरूरी, देखें टेक्नोलॉजी से जुड़ी और भी खबरें


दिसंबर से देश में टेलीकॉम कंपनियों के लिए नए नियम लागू हो जाएंगे. इसके तहत इन कंपनियों को सिम कार्ड बेचने वाली दुकानों का KYC करना जरुरी होगा. अगर ऐसा नहीं होता है, तो बड़ा जुर्माना लगाया जा सकता है. इतना ही नहीं अब थोक में भी सिम कार्ड जारी नहीं होंगे. अब सिम कार्ड बंद होने के 90 दिन बाद ही नंबर किसी और ग्राहक को मिलेगा. हालांकि व्यावसायिक कनेक्शन के लिए थोक में सिम कार्ड मिल जाएंगे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *