Jhansi News: महिलाओं को कार से रौंदने के आरोपी को नहीं मिली जमानत


झांसी। महिलाओं को कार से रौंदने के आरोपी की रेल से रिहाई नहीं हो पाई। सत्र न्यायाधीश पीएन मिश्र की अदालत ने उसकी जमानत अर्जी खारिज कर दी। जिला शासकीय अधिवक्ता मृदुलकांत श्रीवास्तव ने बताया कि चिरगांव के ग्राम गुलारा में 27 जुलाई 2023 को सात-आठ महिलाएं खेत पर काम कर वापस लौट रहीं थीं। इसी दरम्यान एक तेज रफ्तार कार ने उन्हें रौंद दिया था। घटना में चार महिलाओं की मौत हो गई थी। पुलिस ने कार चालक गुना की दुर्गा कॉलोनी निवासी सैयद जुबेर अली को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। आरोपी की ओर से रिहाई के लिए जमानत अर्जी दाखिल की गई थी, जिसे न्यायालय ने सुनवाई के बाद खारिज कर दिया। ब्यूरो


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