फूड लाइसेंस न होने पर 2 से 10 लाख का जुर्माना


फूड लाइसेंस न होने पर 2 से 10 लाख का जुर्माना

By: Inextlive | Updated Date: Sun, 31 Dec 2023 00:01:25 (IST)

फूड आइटम में मिलावट कर लोगों की सेहत खराब करने वाले मिलावटखोर कारोबारी अब कानून के डंडे से बच नहीं पाएंगे. इनसे सख्ती से निपटने के लिए फूड सेफ्टी एंड ड्रग कंट्रोलर डिपार्टमेंट नई स्ट्रेटजी तैयार की है.

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कानपुर (ब्यूरो)। फूड आइटम में मिलावट कर लोगों की सेहत खराब करने वाले मिलावटखोर कारोबारी अब कानून के डंडे से बच नहीं पाएंगे। इनसे सख्ती से निपटने के लिए फूड सेफ्टी एंड ड्रग कंट्रोलर डिपार्टमेंट नई स्ट्रेटजी तैयार की है। शासन के निर्देश पर फूड में मिलावट करने वालों के खिलाफ केस की सुनवाई अब एडीएम कोर्ट में होगी। जिसमें 90 दिन के भीतर इसका फैसला भी देना होगा। पहले कोर्ट में सुनवाई के दौरान लंबे समय तक फैसला लंबित रहता था। वर्तमान में करीब 14 सौ मामले पहले लंबित है। वहीं दूसरी ओर फूड कारोबार से जुड़े लोगों के लिए फूड लाइसेंस लेने का आज लास्ट चांस है। कल से लाइसेंस न होने पर छोटे कारोबारियों पर 2 लाख जबकि बड़े कारोबारियों पर दस लाख रुपये तक जुर्माना लगाएगा।

27 प्लेस पर लगाए गए स्पेशल कैंप
बता दें, मार्च से 30 दिसंबर तक फूड डिपार्टमेंट ने 3 हजार लाइसेंस बनाए हैं। जिन्हें तीन दिन के प्रोसेस में लाइसेंस दिया गया है। सैटरडे को लास्ट डे 200 छोटे कारोबारी व 30 बड़े कारोबारियों ने फूड लाइसेंस बनवाया है। असिस्टेंट फूड सेफ्टी कमिश्नर-2 विजय प्रताप ङ्क्षसह ने बताया कि नवंबर से स्पेशल कैंप की शुरुआत की गई थी। इसमें रजिस्ट्रेशन व लाइसेंस बनाए गए। सैटरडे को अंतिम मौके में सभी फूड सेफ्टी आफिसर्स को लगाकर स्पेशल कैंप आयोजित किया गया। चारों तहसीलों नर्वल, घाटमपुर, बिल्हौर व सदर के साथ 27 जगहों में कैंप लगाए गए।

आज कर सकते ऑनलाइन आवेदन
फूड लाइसेंस बनवाने की मियाद 31 दिसंबर तक है। अगर कोई कारोबारी अब भी लाइसेंस बनवाने से चूक गया है तो वह संडे यानि 31 दिसंबर को जन सुविधा केंद्र से रजिस्ट्रेशन करा सकता है। 1 जनवरी से चलने वाले ड्राइव में जिन लोगों ने ऑनलाइन 31 दिसंबर को रजिस्ट्रेशन कराया है उन्हें चेकिंग के दौरान मोहलत भी मिलेगी। रजिस्ट्रेशन दिखाने पर उनके ऊपर जुर्माना नहीं लगाया जाएगा।

नए साल से स्पेशल ड्राइव
नए साल के पहले दिन से ही स्पेशल इंवेस्टिेगशन ड्राइव चलाए जाएंगे। बिना लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन के फूड बिजनेस करने वालों पर 2 से 10 लाख रुपये तक जुर्माना की कार्रवाई की जाएगी। जिसमें छोटे कारोबारी (स्ट्रीट वेंडर) और बड़े कारोबारी होटल, रेस्टोरेंट व फूड चैन रेस्टोरेंट समेत अन्य के खिलाफ दस लाख रुपये तक जुर्माना किया जाएगा।

फूड लाइसेंस बनवाने के लिए 27 प्वाइंट में कैंप लगाए गए। 21 अफसरों ने तहसील स्तर पर रजिस्ट्रेशन कराए है। संडे को भी कारोबारी ऑनलाइन आवेदन कर सकते है।

विजय कुमार सिंह, अस्टिेंट कमिश्नर फूड सेफ्टी एंड ड्रग कंट्रोलर


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