शिमला टाउन हॉल में फूड कोर्ट चलाने पर हाईकोर्ट की रोक


अब 14 मार्च को होगा मामले की अगली सुनवाई

शिमला। राजधानी शिमला के टाउन हॉल में फूड कोर्ट चलाने पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई के दौरान यह अंतरिम आदेश दिए हैं।

आयुक्त नगर निगम शिमला को इस आदेश का शीघ्र अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। मामले की अगली सुनवाई 14 मार्च 2024 को होगी।

वहीं, राज्य हेरिटेज एडवाइजरी कमेटी भी करेगी टाउन हॉल का दौरा करेगी और आगामी सुनवाई में फैक्ट्स को लेकर रिपोर्ट कोर्ट में पेश करेगी।

अंतरिम आदेश में कोर्ट ने टिप्पणी की कि टाउन हॉल शिमला शहर का एक बहुत प्रतिष्ठित ऐतिहासिक स्थल है, जिसे एशियाई विकास बैंक द्वारा धन के निवेश के साथ बड़ी लागत से पुनर्निर्मित किया गया है।

धरोहर स्थल सदैव अनमोल होते हैं, वे प्राचीन युग के साक्षी होते हैं। हेरिटेज बिल्डिंग को सार्वजनिक ट्रस्ट में रखा जाता है, क्योंकि यह एक खजाना है। विरासत को विरासत के रूप में संरक्षित करना होगा।

प्रतिष्ठित इमारत में फूड कोर्ट चलाने से संपत्ति पर लगातार दबाव रहेगा और इसके विरासत मूल्य को खतरा होगा। मामले में विरासत संपत्ति और जनता को अपूरणीय क्षति हो सकती है।

वहां फूड कोर्ट चलाना जारी रखने की अनुमति है। इसलिए सुनवाई की अगली तारीख तक टाउन हॉल, मॉल शिमला में फूड कोर्ट चलाने पर रोक लगाई जाती है।


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