पात्रता: क्या होना चाहिए योजना का लाभ लेने के लिए आपके पास
-आपको राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए.
-आवेदक के पास जनाधार कार्ड होना जरूरी है.
-आवेदक का परिवार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में पंजीकृत होना चाहिए.
योजना के लिए जरूरी दस्तावेज
-राजस्थान में निवास का प्रमाण लाभार्थी के पास होना चाहिए.
-जनाधार कार्ड लाभार्थी के पास होना चाहिए.
-आधार कार्ड लाभार्थी के पास होना चाहिए.
-मोबाइल नम्बर लाभार्थी के पास होना चाहिए.
-राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से सम्बंधित दस्तावेज लाभार्थी के पास होना चाहिए.