Gorakhpur News: खाद्य सामग्री बेचने वालों के लिए फॉस्टैक प्रशिक्षण अनिवार्य


गोरखपुर। शहर में बेकरी, रेस्टोरेंट, होटल, ढाबा और मिठाई की दुकान चलाने के लिए फॉस्टैक प्रशिक्षण को अनिवार्य कर दिया गया है। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की ओर से अभियान चलाकर इसका प्रशिक्षण शुक्रवार को सुबह 11 बजे दिया जाएगा। तारामंडल पुलिस थाना के पीछे रेस्टोरेंट में प्रशिक्षण के बाद प्रशिक्षुओं को प्रमाणपत्र दिया जाएगा। इस प्रमाणपत्र के अभाव में खाद्य पदार्थों की बिक्री नहीं हो सकेगी। जांच के दौरान प्रमाण पत्र नहीं मिलने पर प्रतिष्ठान के खिलाफ कार्रवाई होगी। साथ लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा।

होटल और रेस्टोरेंट में खाने पीने के सामानों में गड़बड़ी सहित अन्य शिकायतें लगातार मिलती हैं। इसको देखते हुए फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एफएसएसएआई) ने खाद्य पदार्थों से जुड़े लोगों के लिए फूड सेफ्टी ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन यानि एफओएसटीएसी (फॉस्टैक) लागू किया है। इसके तहत प्रशिक्षण देकर प्रमाण पत्र दिया जाएगा। खाद्य सुरक्षा अधिकारियों का कहना है कि गोरखपुर में कुल 1739 खाद्य विक्रेता सूची में शामिल हैं। इनको अभियान चलाकर प्रशिक्षण दिया जाएगा। 29 सितंबर को रामगढ़ताल थाना के पीछे रेस्टोरेंट में प्रशिक्षण कार्यक्रम होगा। इसमें ग्राहकों को दी जाने वाली खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता, भोजन परोसने, पकाने सहित अन्य खामियों को दूर की जानकारी दी जाएगी।

खाने के सामानों की गुणवत्ता को बनाए रखने, मिलावट रोकने और ग्राहकों को अच्छी सुविधा मुहैया कराने के लिए फॉस्टैक प्रशिक्षण कराया जाएगा। पहले चरण में कुल दो सौ लोग ट्रेनिंग लेंगे। सौ लोगों ने पंजीकरण कराया हैं।

कुमार गुुंजन, सहायक आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन


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