अंबाला। छावनी निवासी अशोक शर्मा को 9 वर्ष की बाद राज्य उपभोक्ता विवाद फोरम से न्याय मिला है। फोरम ने इस मामले में बीमा कंपनी को 7 लाख 23 हजार 600 रुपये 45 दिनों के भीतर देने के आदेश दिए हैं। फोरम की पीठ ने यह भी कहा है कि अगर भुगतान करने में बीमा कंपनी को देरी हुई तो बीमा कंपनी को 12 प्रतिशत ब्याज उपभोक्ता को अलग से देना होगा।
दरअसल अंबाला छावनी के आर्य नगर निवासी अशोक शर्मा ने बताया कि 28 अगस्त 2014 को शाहबाद निवासी उसके दोस्त का बेटा साहिल अपनी बहन की शादी के लिए अशोक शर्मा की कार ले गया था। उसी दिन उसकी कार में संदिग्ध परिस्थितियों में आग लग गई। जिसके कारण कार सवार साहिल उसके पिता व अन्य सभी बाल बाल बचे। उस दौरान मौके पर पुलिस रिपोर्ट और फायर रिपोर्ट भी करा दी गई थी। इसके बाद बीमा कंपनी ने क्लेम देने से मना कर दिया। मामला जिला उपभोक्ता विवाद फोरम में पहुंचा तो क्लेम रद्द कर दी गई। इसके बाद उपभोक्ता मामले को राज्य उपभोक्ता विवाद फोरम में ले गए। जहां पर फोरम ने फैसला उपभोक्ता के हक में सुनाया। इसमें बीमा की 3 लाख 80 हजार रुपये, नौ साल का 9 प्रतिशत के हिसाब से ब्याज व 50 हजार रुपये मानसिक तनाव व 20 हजार रुपये वकील की फीस लगाई। इसके बाद अब उपभोक्ता को कुल 7 लाख 23 हजार 600 रुपये मिलेगा। यह धनराशि बीमा कंपनी को 45 दिन में देनी होगा। अगर भुगतान में देरी हुई तो 12 प्रतिशत ब्याज अलग से देना होगा। 63 वर्षीय अशोक शर्मा ने बताया कि न्याय पाने के लिए लिए 9 वर्ष का संघर्ष व इंतजार करना पड़ा लेकिन फैसला पाकर व संतुष्ट है।