लिए गए सेम्पल
उक्त कंपनी में फ्राइम्स, पॉमेलिन ऑइल, मक्का टुकड़ी टिकटिक फ्राइम्स एवं छोटू-मोटू फ्राइम्स के कुल सात नमूनें लिए गए। सेम्पल राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भोपाल भेजे गए हैं। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अनुसार अग्रिम कार्रवाई की जाएगा। इस कार्रवाई के दौरान एसडीएम प्रदीप कुमार मिश्र, तहसीलदार शशि भूषण सिंह, खाद्य सुरक्षा अधिकारी देवकी सोनवानी एवं ब्रजेश विश्वकर्मा उपस्थित रहे।
जारी हुआ नोटिस
इस कार्रवाई के बाद से क्षेत्र में हडक़ंप की स्थिति रही। खाद्य सुरक्षा अधिकारी देवकी सोनवानी ने बताया कि इस संबंध में खाद्य कारोबारी को खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 की धारा 32 के अंतर्गत फैक्ट्री संचालक गुलशन गंगवानी नोटिस जारी किया गया है। बच्चों के लिए खाने वाले आइटम्स निर्माण के दौरान मानकों का पालन न करना गंभीर लापरवाही है।