नई दिल्ली: भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने सभी ई-कॉमर्स फूड बिजनेस ऑपरेटर्स को चेतावनी दी है कि वे अपनी वेबसाइटों के जरिए हेल्थ ड्रिंक और एनर्जी ड्रिंक जैसे शब्दों का दुरुपयोग न करें। FSSAI ने कहा है कि वेबसाइटों के माध्यम से बेचे जा रहे खाद्य उत्पादों का उचित क्लासिफिकेशन तय किया जाए और बिक्री बढ़ाने के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग न किया जाए, जो नियमों के तहत मान्य नहीं है। यह भी कहा गया है कि FSS ऐक्ट 2006 के मुताबिक हेल्थ ड्रिंक शब्द को कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है। लेकिन देखने में आ रहा है कि ई-कॉमर्स वेबसाइटों पर हेल्थ ड्रिंक और एनर्जी के नाम पर खाद्य पदार्थ बेचे जा रहे है। प्रॉपराइटरी फूड के तहत लाइसेंस प्राप्त खाद्य उत्पादों को डेयरी-आधारित पेय मिश्रण या अनाज-आधारित पेय मिश्रण या माल्ट-आधारित पेय मिश्रण निकटतम श्रेणी के तहत ई-कॉमर्स वेबसाइट पर ‘हेल्थ ड्रिंक’, ‘एनर्जी ड्रिंक’ आदि की श्रेणी में बेचा जा रहा है।FSSAI ने सभी ई-कॉमर्स फूड बिजनेस ऑपरेटरों को सलाह दी है कि वे अपनी वेबसाइटों पर ‘हेल्थ ड्रिंक्स/ एनर्जी ड्रिंक्स’ की कैटिगरी से ऐसे पेय पदार्थों को हटाकर या डी-लिंक करके इसे तुरंत सुधारें। ग्राहकों तक कोई भी भ्रामक जानकारी नहीं पहुंचनी चाहिए। FSS ऐक्ट 2006 के प्रावधानों का हर हाल में पालन करना होगा। शब्द ‘एनर्जी ड्रिंक’ को केवल फूड कैटिगरी सिस्टम (FCS) 14.1.4.1 और 14.1.4.2 (कार्बोनेटेड और गैर- कार्बोनेटेड पानी आधारित स्वादयुक्त पेय) के तहत लाइसेंस प्राप्त उत्पादों पर उपयोग करने की अनुमति है।
क्या है प्रॉपराइटरी फूड
‘प्रॉपराइटरी फूड’ ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जो खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य योजक) विनियमन में मानकीकृत नहीं हैं। इसमें कहा गया है, ‘इस सुधारात्मक कार्रवाई का उद्देश्य उत्पादों की प्रकृति और कार्यात्मक गुणों के बारे में स्पष्टता और पारदर्शिता बढ़ाना है, यह सुनिश्चित करना है कि उपभोक्ता भ्रामक जानकारी का सामना किए बिना अच्छी तरह से सूचित विकल्प चुन सकें।’
(भाषा से इनपुट के साथ)