संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत
Updated Sun, 22 Oct 2023 12:27 AM IST
सोनीपत। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एएसजे) अजय पराशर की अदालत ने कार व मोबाइल लूट के मामले में सुनवाई करते हुए दो आरोपियों को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषियों को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही 25-25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं देने पर छह माह अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी।
गांव चिढ़ाना निवासी अजीत ने 29 अप्रैल, 2019 को पुलिस को बताया था कि उसने रीपर मशीन ले रखी है। इससे वह फांस से तूड़ा बनवाते हैं। 28 अप्रैल, 2019 की रात को उनकी रीपर मशीन गांव भठगांव में चल रही थी। वह अपनी कार में सवार होकर गांव भठगांव जा रहे थे। जब वह गांव करवेड़ी मोड़ के पास पहुंचे थे तभी उन्होंने कार को सड़क किनारे खड़ा कर दिया था। वह कार को स्टार्ट ही छोड़कर पास खेत में लघुशंका करने चले गए थे। इसी दौरान बाइक सवार युवक वहां आए थे। वह उनकी कार लेकर भाग लिए थे। उनके पीछे भागने पर उन्होंने हवाई फायर भी किया था। इसके बाद वह भाग निकले थे। पीड़ित के बयान पर मोहाना थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया था। मामले में तत्कालीन एएसआई आनंद सिंह ने गांव बरोदा निवासी सागर व महमूदपुर निवासी अर्पित को गिरफ्तार कर लिया था। अर्पित की निशानदेही पर वारदात में प्रयुक्त हथियार को बरामद कर लिया था। बाद में लूट का सामान बरामद कर लिया गया था।
मामले में सुनवाई करते हुए एएसजे अजय पराशर ने सागर व अर्पित को दोषी करार दिया है। अदालत ने लूट के मामले में दोनों दोषियों को दस-दस साल कैद व 25-25 हजार रुपये जुर्माना तथा हवाई फायर करने के मामले में तीन माह कैद की सजा सुनाई है। दोनों सजा एक साथ चलेंगी।