फूड वेंडर्स के लिए जारी की एडवाइजरी: पनीर, खोवा व दूध लाइसेंसी वेंडर से ही लें, खाद्य सामग्री खुले में रखी तो जुर्माना


रांची13 मिनट पहले

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फाइल फोटो। - Money Bhaskar

फाइल फोटो।

काेडरमा में फुचका खाने से 70 लोगों के बीमार होने की घटना के बाद रांची जिला प्रशासन भी अलर्ट हाे गया है। शहर के पूजा पंडालों के आसपास लगे 5000 से अधिक फूड स्टॉल में भीड़ उमड़ रही है। स्ट्रीट फूड स्टॉल पर खाद्य सामग्री की गुणवत्ता और स्वच्छता का ख्याल नहीं रखा जा रहा है।

रेट कम होने की वजह से अधिकतर लाेग ऐसे ही स्टॉल पर खाद्य सामग्री का लुत्फ उठाते हैं। इसे देखते हुए अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी सह खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी ने हाेटल-रेस्टाेरेंट सहित स्ट्रीट फूड वेंडरों के लिए एडवाइजरी जारी की है। सभी फूड वेंडरों को पनीर, खोवा, दूध की खरीदारी लाइसेंसी फूड वेंडरों से ही करने को कहा गया है। जिस वेंडर से खरीदारी की गई है, उसका फूड लाइसेंस नंबर व बिल की कॉपी दुकान में रखने को कहा है, ताकि गड़बड़ी मिलने पर संबंधित वेंडर पर कार्रवाई की जा सके।

जिला प्रशासन ने दिए ये निर्देश

  • सभी लाइसेंसधारी मिठाई विक्रेता-निर्माता अपने प्रतिष्ठान और दुकान के मिठाई डब्बों पर मिठाई के निर्माण एवं उसके उपभोग सीमा की तिथि हर हाल में अंकित करें। ऐसा नहीं करने पर जुर्माना लगेगा।
  • सभी होटल व रेस्टोरेंट के संचालकों को उनके यहां कार्यरत कर्मचारियों की नियमित रूप से स्वास्थ्य जांच और मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र रखना जरूरी है।
  • सभी खाद्य प्रतिष्ठानों में इस्तेमाल होने वाले बर्तनों की सफाई की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। किचन व स्टॉल की सफाई भी अच्छी तरह होनी चाहिए।
  • फूड स्टॉलों पर बिकने वाली खाद्य सामग्री को ढंक कर रखना जरूरी है। खाद्य सामग्री बनाने में प्रयोग किए जा रहे पानी भी साफ-स्वच्छ होना चाहिए।
  • चाट, छोला में इस्तेमाल होने वाले रंग का प्रयोग और छोला-भटुरा में एक ही तेल का बार-बार इस्तेमाल नहीं होना चाहिए।


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