इंदौर4 घंटे पहले
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हाई कोर्ट का फैसला
भास्कर संवाददाता. इंदौर | हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने खाद्य विभाग की उस कार्रवाई पर रोक लगा दी है, जिसमें विभाग ने अगस्त, सितंबर में शहर में शुद्ध घी बनाने वाली फर्म के यहां से सैंपल लेकर उसे मिलावटी घी बनाने वालों की सूची में डाल दिया था। होलसेल प्योर घी मर्चेंट एसोसिएशन ने खाद्य आयुक्त को शिकायत कर 40 फर्मों के नाम सौंपे थे।
इसके बाद आयुक्त के निर्देश पर अलग-अलग संस्थानों के यहां से सैंपल लिए गए थे। जस्टिस सुबोध अभ्यंकर की खंडपीठ के समक्ष इस मामले की सुनवाई हुई थी। याचिकाकर्ता अग्नि डेयरी इंडस्ट्री की ओर से अधिवक्ता विनय बालचंदानी ने याचिका दायर की थी। इसमें उल्लेख किया कि खाद्य आयुक्त ने केवल कागजी शिकायत के आधार पर कार्रवाई करवा दी।
40 दिन में भी रिपोर्ट नहीं आई
खाद्य अधिकारियों द्वारा तकरीबन 40 दिन पहले सैंपल लिए गए थे। यह सैंपल भोपाल स्थित स्टेट फूड लेबोरेटरी में भेजे गए थे। इतने दिन बीतने के बाद भी वहां से रिपोर्ट नहीं आ पाई है। इस बीच आयुक्त ने फर्म का नाम मिलावटी की सूची में डाल रखा है। हाई कोर्ट ने सूची से नाम हटाने के अंतरिम आदेश दिए हैं। लेबोरेटरी की रिपोर्ट आ जाने के बाद इस मामले की फिर सुनवाई होगी। उल्लेखनीय है कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 की धारा 42 (2) के तहत कार्रवाई की गई थी। याचिका दायर करने से पहले आयुक्त के समक्ष भी बात रखी गई थी, लेकिन इस पर निर्णय ही नहीं लिया गया।