Delhi News: जेएनयू कैंपस में बाइक व कार की स्पीड 25 किलोमीटर प्रति घंटा निर्धारित




Iविश्वविद्यालय प्रशासन ने छात्र की मौत के बाद लिया सबक I

Iनियम तोड़ने पर होगी कार्रवाई,II हेलमेट, सीट बेल्ट अनिवार्यI

Iकैंपस में शराब पीकर वाहन चलाने पर रोक I

Iअमर उजाला ब्यूरोI

Iनई दिल्ली। IIजवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय प्रशासन ने कैंपस में अब दोपहिया वाहन, कार की स्पीड 25 और बस, ट्रक की स्पीड 20 किलोमीटर प्रतिघंटा निर्धारित की है। कैंपस में पिछले दिनों ओवरस्पीड के कारण मोटरसाइकिल सवार छात्र की मौत व अन्य गंभीर रूप से जख्मी हो गए थे। हादसे से सबक लेते हुए जेएनयू प्रशासन ने कैंपस में ट्रैफिक नियमों को सख्ती से लागू कर दिया है। छात्रों, शिक्षकों व कर्मियों द्वारा ट्रैफिक नियम तोड़ने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई और बाहरी व्यक्ति के खिलाफ ट्रैफिक नियमों के तहत सख्त कार्रवाई करने का प्रावधान किया गया है। I

Iचीफ सिक्योरिटी ऑफिसर नवीन यादव ने शुक्रवार शाम को छात्रों, शिक्षकों और कर्मियों के नाम एक अधिसूचना जारी की है। इसमें लिखा है कि जेएनयू कैंपस में पिछले दिनों मोटरसाइकिल हादसे में एक छात्र की मौत और दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए थे। ऐसे हादसों को रोकने के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन ने जेएनयू सिक्योरिटी को इसकी जिम्मेदारी दी थी। इसी के तहत कैंपस में ट्रैफिक नियम तत्काल प्रभाव से लागू किए जा रहे हैं। इन नियमों का कैंपस में सभी को पालन करना अनिवार्य है। मोटरसाइकिल, स्कूटर व कार चालकों को 25 किलोमीटर प्रतिघंटा और बस, ट्रक समेत अन्य भारी वाहनों की स्पीड 20 किलोमीटर प्रतिघंटा निर्धारित की गई है। राहगीरों को फुटपाथ पर ही चलना होगा, वे सड़क पर नहीं चल सकते हैं। कार चालकों को सीट बेल्ट पहननी होगी, जबकि बाइक व स्कूटर चालकों व उनके पीछे बैठने वालों को हेल्मेट पहनना अनिवार्य किया गया है। ड्राइव करते समय कोई भी चालक मोबाइल का प्रयोग नहीं कर सकता है। इसके अलावा कैंपस में शराब पीकर गाड़ी चलाने पर रोक लगा दी गई है। I

Iनियमों का उल्लंघन करने पर फोटो के साथ करें शिकायत I

Iजेएनयू सिक्योरिटी ने कैंपस में रहने वाले सभी छात्रों, शिक्षकों व कर्मियों से ट्रैफिक नियमों का पालन करने का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा है कि कैंपस को हादसा मुक्त बनाने में मदद करें। यदि कोई भी व्यक्ति ट्रैफिक नियमों को तोड़ता है तो उसकी फोटो खींचकर 8287851942 नंबर पर व्हाट्सएप कर दें या फोन पर सूचना दें, ताकि नियम तोड़ने वाले के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा सके। I


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