जेपीएससी ने हाईकोर्ट को बताया, फूड सेफ्टी ऑफिसर के लिए विज्ञापन जारी, कोर्ट ने जल्द बहाली करने को कहा


Ranchi: दूध में मिलावट सहित मिलावटी खाद्य पदार्थों के मामले में स्वतः संज्ञान मामले की सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट में गुरुवार को हुई. मामले में जेपीएससी की ओर से बताया गया कि वर्ष 2023 में फूड सेफ्टी ऑफिसर के 56 पदों को भरने के लिए विज्ञापन निकाला गया है, इन पदों के लिए नियुक्ति प्रक्रिया प्रोसेस में है. कोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने मामले की अगली सुनवाई फरवरी 2024 के तीसरे सप्ताह में निर्धारित की. मामले में एमिकस क्यूरी पीयूष पोद्दार पक्ष रखा. वहीं जेपीएससी की ओर से संजय पिपरवाल एवं प्रिंस कुमार ने पैरवी की. सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन ने पक्ष रखा.
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पूर्व में राज्य सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया था कि फूड सेफ्टी ऑफिसर एवं अन्य के 56 रिक्त पदों के लिए जेपीएससी को अधियाचना भेजी गई है. मामले में एमिकस क्यूरी की ओर से कोर्ट को बताया गया था कि राज्य के 24 जिलों में मात्र रांची के नामकुम में फूड लैब है, यह भी पूर्ण रूप से संचालित नहीं है. इसमें फूड टेस्टिंग कर्मी का पद भी रिक्त है. फूड सैंपल कलेक्शन के लिए दो मोबाइल यूनिट है लेकिन इसमें फूड टेस्टिंग की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है. राज्य के दूसरे जिलों से फूड सैंपल नामकुम लैब आते-आते फूड सैंपल खराब हो सकता है.

इस पर महाधिवक्ता ने कोर्ट को आश्वस्त किया कि जल्द ही फूड सेफ्टी ऑफिसर की नियुक्ति प्रक्रिया सहित अन्य कमियों को दूर कर लिया जाएगा. पूर्व की सुनवाई के दौरान एमिकस क्यूरी की ओर से कोर्ट को बताया गया था कि राज्य में कई जिलों में फूड सेफ्टी अफसर नहीं है. जिस पर सरकार की ओर से कहा गया कुछ सेफ्टी अफसरों की नियुक्ति हुई है और कुछ की नियुक्ति प्रक्रिया जेपीएससी के माध्यम से चल रही है.


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