चंडीगढ़43 मिनट पहले
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कस्टमर को वेज के बजाय नॉन-वेज फूड भेजने पर एक रेस्टोरेंट पर जुर्माना लगाया गया है। कस्टमर ने वेज खाना ऑनलाइन ऑर्डर किया था, लेकिन रेस्टोरेंट ने उन्हें गलती से नॉन वेज फूड भेज दिया। डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कमीशन ने रेस्टोरेंट को खाने का बिल रिफंड करने के साथ-साथ 15 हजार रुपए हर्जाना व 5 हजार रुपए मुकदमा खर्च के तौर पर अदा करने के निर्देश दिए हैं।
इसके अलावा कमीशन ने रेस्टोरेंट को 20 हजार रुपए पीजीआई के