क्या होगा इस कानून में
इस कानून का उद्देश्य अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड पर लगाम लगाना है। द गार्जियन की रिपोर्ट के अनुसार, प्रभावित खाद्य पदार्थों पर अतिरिक्त टैक्स 10% से शुरू होगा, जो अगले साल बढ़कर 15% हो जाएगा और 2025 में 20% तक पहुंच जाएगा। हेल्थ पॉलिसी वॉच वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार, टैक्स में ऐसे अल्ट्रा-प्रोसेस्ड फूड हैं, जिनमें ज्यादा चीनी, नमक और सैचुरेटेड फैट , सॉसेज, अनाज, जेली और जैम, प्यूरी, सॉस और मसाला शामिल हैं।