Agra News: ADA giving license for food van at selfie point…#agranews


आगरालीक्स…आगरा के फूड वैन कल्चर बढ़ा है. अब सेल्फी प्वाइंट फूड जंक्शन बनेगा. यहां फूड वैन के लिए मिल रहे लाइसेंस…जानें शर्तें, फीस और प्रक्रिया

आगरा में पर्यटकों को आकर्षित करने और पर्यटन को बढ़ाने के लिए आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा फूड वैन कल्चर को भी बढ़ावा दिया जा रहा है. इसके लिए फतेहाबाद रोड स्थित सेल्फी प्वाइंट पर फूड वैन के लिए लाइसेंस देने की प्रक्रिया को शुरू किया गया हे. अगर आप भी फतेहाबाद रोड​ स्थित सेल्फी प्वाइंट पर अपनी फूड वैन लगाना चाहते हैं तो इसके लिए एडीए के ई—नीलामी पोर्टल के माध्यम से इस प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं. इसके लिए लाइसेंस फीस 10 हजार रुपये प्रतिमाह रखी गई है. ई नीलामी 4 दिसंबर से शुरू हो गई है जो कि 18 दिसंबर 2023 तक दोपहर दो बजे तक चलेगी.

प्रमुख शर्तें

  1. स्थल का लाईसेन्स जैसा है जहाँ है के आधार पर किया जायेगा ।
  2. ई-नीलामी पोर्टल के माध्यम से Technical Bid में प्रतिभाग करने हेतु धनराशि रू0 1500 / – की धनराशि निर्धारित समयान्तर्गत प्राधिकरण की बेवसाईट www.adaagra.org.in पर ऑन-लाईन वं ई-चालान के माध्यम से जमा करानी होगी ।
  3. प्रतिभाग धनराशि रू0 1500/- जमा कराने के बाद आवेदक टैकनिकल बिड के आवश्यक समस्त प्रपत्रों को अपलोड करेगा व रू0 10000/- EMD की धनराशि जमा होने के उपरान्त ही वह Technical Bid में भाग ले सकेगा ।
  4. आवेदनकर्ता जिस व्यवसाय के लि आवेदन कर रहा है उसमें 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। जिसके प्रमाण हेतु आवश्यक दस्तावेज खाहा लाईसेंस किसी प्रकार का अवार्ड मिला है तो उसकी प्रमाणित छायाप्रति प्रस्तुत करनी होगी ।
  5. 1 वर्ष की वार्षिक आय 1.20 लाख रूपये या उससे अधिक होनी चाहि । आवश्यक दस्तावेज में आयकर रिटर्न प्रस्तुत करना होगा।
  6. आवेदनकर्ता के पास सक्षम विभाग / विभागों से आवश्यक वैद्य खाद्य लाईसेन्स होना चाहिये । प्रमाण हेतु सम्बन्धित दस्तावेज की स्वप्रमाणित छायाप्रति प्रस्तुत करनी होगी । लाईसेंस की वैद्यता समाप्त होने व पंजीकरण न कराये जाने की दशा में लाईसेन्स फीसदारी वं दुकान का संचालन निरस्त कर दिया जायेगा ।
  7. आगरा विकास प्राधिकरण स्वामी के रूप में प्रथम पक्ष होगा वं फूड वैन का संचालनकर्ता लाईसेन्सी के रूप में द्वितीय पक्ष होगा। इस प्रकार प्रथम पक्ष वं द्वितीय पक्ष के सम्बन्ध में स्वामी वं लाईसेन्सी धारी के क्रम में होगें । अतः उभय पक्षकारों के मध्य लाईसेन्सी ग्रीमेंट जिसका रू० 100/- (रूपये क सौ मात्र) का स्टाम्प लाईसेन्सी द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा ।
  8. आबंटन के उपरान्त लाईसेन्सी द्वारा चार माह की लाईसेन्स फीस राशि के बराबर धरोहर राशि जमा करानी होगी। यह राशि फूड वैन की लाईसेन्स फीस के अनुरूप रू0 40000/- होगी।
  9. आरक्षित मूल्य के अतिरिक्त आवेदक द्वारा जो विड लगायी जायेगी । उसके अन्तर की धनराशि आबंटन के पश्चात एन.ओ.सी. से पूर्व जमा करानी होगी।
  10. Technical समिति द्वारा परीक्षण किया जागा Technical समिति की रिपोर्ट द्वारा मानक अनुरूप वं उपलब्ध कराये गये प्रपत्रों के ही चयन किया जायगा। तदोपरान्त ही ई-नीलामी में भाग लिया जा सकेगा।
  11. आवेदक Technical Bid में इस शर्त के साथ प्रतिभाग करेगा कि उसे अ ब वं स की समस्त शर्ते स्वीकार करना अनिवार्य होगा जो ई-नीलामी पोर्टल पर अपलोड है।
  12. अन्य जानकारी विकास प्राधिकरण की वेबसाईट www.adaagra.org.in व सोशल मीडिया (Facebook Twitter Linkedin Instagram) विस्तृत जानकारी किसी भी कार्यशील दिवस में सम्पत्ति अनुभाग कक्ष सं0 बी – 13 वं टॉल फ्री नम्बर 0562-2510070 से प्राप्त की जा सकती है वं पोर्टल पर किसी भी तकनीकी सहायता / शिकायत के सम्बन्ध में हेल्पलाईन नं0 9639139139 व 7016716557 पर सम्पर्क किया जा सकता है।

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