आयोग ने कैटरर्स की सेवा में कमी पाया. अपने आदेश में आयोग ने कैटरर्स वाले को मुआवजे के रूप में 30 हजार और 10 हजार कार्यवाही लागत के रूप में देने को कहा.
Food Poisoning News: शादी के रिसेप्शन में परोसे गए असुरक्षित भोजन को खाने की वजह से शख्स को फूड पॉइजनिंग हो गई. एर्नाकुलम में जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने फूड कैटरिंग वाले को पीड़ित को 40 हजार रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया. बेंच में अध्यक्ष डी.बी.बीनू और सदस्य वी. रामचन्द्रन और श्रीविद्या टी.एन. शामिल थे. उन्होंने कहा कि कैटरर्स की लापरवाही के कारण शिकायतकर्ता को काफी असुविधा, मानसिक परेशानी, कठिनाई और वित्तीय नुकसान उठाना पड़ा, जो सेवा में कमी है.
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शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि एक शादी के रिसेप्शन में विपरीत पार्टी के कैटरर्स द्वारा परोसा गया खाना खाने के बाद उसे पेट में गंभीर परेशानी हुई और बार-बार दस्त होने लगा. बाद में उन्हें दस्त का पता चला और तीन दिनों तक अस्पताल में भर्ती रहना पड़ा. इलाज के दौरान 11,845 रुपए खर्च हुए. शिकायतकर्ता ने कहा कि शादी में उपस्थित अन्य लोग भी घटना के बाद दस्त और उल्टी से पीड़ित हुए.
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पीड़ित ने कहा,
“दूषित और असुरक्षित भोजन की आपूर्ति सेवा में कमी और अनुचित व्यापार व्यवहार है. मुआवजे के रूप में 50,000 रुपए दिया जाए.”
बेंच ने यम रेस्टोरेंट्स (इंडिया) (पी) लिमिटेड बनाम किशन हेगड़े (2020) मामले में राष्ट्रीय उपभोक्ता निवारण आयोग के फैसले पर ध्यान दिया, जिसमें ये निर्धारित किया गया था कि अगर किसी उपभोक्ता द्वारा एक हलफनामा दायर किया गया था जिसमें आरोप लगाया गया था कि उसे परोसा गया खाना सड़ा हुआ या बासी था, तो यह हलफनामा अपने आप में उपभोक्ता पर प्रारंभिक जिम्मेदारी से मुक्ति के लिए पर्याप्त होगा.
आयोग ने कैटरर्स की सेवा में कमी पाया. अपने आदेश में आयोग ने कैटरर्स वाले को मुआवजे के रूप में 30 हजार और 10 हजार कार्यवाही लागत के रूप में देने को कहा.
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