स्विफ्ट डिजायर कार का पांच लाख रुपये में सौदा कर पांच लाख रुपये से अधिक की ठगी करने के मामले में न्यायालय के निर्देश पर बिश्रामपुर पुलिस ने आरोपित प्रमोद शुक्ला के विरुद्ध धारा 420, 406 के तहत चार सौ बीसी का अपराध दर्ज कर लिया है।
Publish Date: Thu, 14 Sep 2023 10:31 PM (IST)
Updated Date: Thu, 14 Sep 2023 10:31 PM (IST)
बिश्रामपुर । स्विफ्ट डिजायर कार का पांच लाख रुपये में सौदा कर पांच लाख रुपये से अधिक की ठगी करने के मामले में न्यायालय के निर्देश पर बिश्रामपुर पुलिस ने आरोपित प्रमोद शुक्ला के विरुद्ध धारा 420, 406 के तहत चार सौ बीसी का अपराध दर्ज कर लिया है।
बता दें कि गोविंदपुर गांव के कुमदा कालोनी निवासी विकास कुमार प्रधान पिता प्रकाश प्रधान ने 22 मई 2020 को प्रमोद शुक्ला पिता विजय शंकर शुक्ला तेदुडीपा खेतपारा रायगढ़ से उसकी स्विफ्ट डिजायर कार क्रमांक सीजी 13 एडी 6856 का पांच लाख रुपये में सौदा किया था। कुछ समय बाद आरोपित प्रमोद शुक्ला ने उसे बताया था कि वाहन चोलामंडलम से फाइनेंस है और साढ़े चार लाख रुपये बतौर किश्त अदायगी करना है। 50 हजार रुपये नगद देने पर वह वाहन उसे देगा और पूरी किश्त अदा होने के बाद वह वाहन उसके नाम से ट्रांसफर कर देगा।
उसके बाद फोनपे के माध्यम से दो बार में विकास प्रधान द्वारा उसके खाते में 50 हजार रुपए ट्रांसफर कर दिए और प्रमोद शुक्ला ने उसे अपनी कार दे दी थी। जुलाई 2020 में विकास का दोस्त कार लेकर जमशेदपुर झारखंड गया था। जहां कार को पुलिस ने जब्त कर लिया था।
वाहन प्रमोद शुक्ला के नाम से होने के कारण प्रमोद शुक्ला ने न्यायालय से वाहन को सुपुर्दनामे में ले लिया और वाहन मांगने पर उसने कहा कि पूरी किस्त जमा होने के बाद वह उन्हें वहां देगा। जिस पर विकास प्रधान ने जल्दी-जल्दी पूरी किस्त जमा कर उससे वाहन की मांग की, तो उसने धमकी देते हुए वाहन देने से इनकार कर दिया। विकास प्रधान ने विश्रामपुर थाना प्रभारी समेत एसपी से शिकायत कर कार्रवाई की मांग की। शिकायत पर कार्रवाई नहीं होने से व्यथित विकास ने सूरजपुर न्यायालय में परिवाद दायर किया। न्यायालय के निर्देश पर बिश्रामपुर पुलिस ने बुधवार को आरोपित प्रमोद शुक्ला पिता विजय शंकर शुक्ला निवासी तेंदुपारा खेतपारा रायगढ़ के विरुद्ध धारा 420, 406 के तहत अपराध दर्ज कर लिया है।