Ayodhya News: खाद्य पदार्थों में मिलावट मिलने पर 1.74 लाख का जुर्माना


अयोध्या। विभिन्न खाद्य पदार्थों में मिलावट मिलने पर अपर जिलाधिकारी (नगर) सलिल पटेल के न्यायालय की ओर से खाद्य प्रतिष्ठानों व कारोबारियों पर 1,74,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। खाद्य पदार्थ की जिन किस्मों में मिलावट की पुष्टि हुई है, उनमें दही, किसमिस, पेठा, काला नमक, बिस्किट व बूंदी के लड्डू शामिल हैं।

सहायक खाद्य आयुक्त मानिक चंद सिंह ने बताया कि रानोपाली, देवकाली बाईपास चौराहा स्थित तारा जी एसोसिएट व देवकाली, बछड़ा सुलतानपुर निवासी फूड मैनेजर दीपक सोनी पर दही में मिलावट पाए जाने पर 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। मलिकजादा, रुदौली स्थित नारायण किराना जनरल स्टोर व लखनऊ के सिटी स्टेशन रोड स्थित कमलेश ट्रेडर्स पर किसमिस के 250 ग्राम के पैक में मिलावट मिलने पर 34 हजार का जुर्माना लगा है। बारुन बाजार के बीकानेरी रसगुल्ला भंडार, मां शारदा फूड प्रोडक्ट व वीरेंद्र पांडेय पर मिलावटी पेठा बेचने पर 30 हजार का जुर्माना लगाया है।

इसी तरह मोतीनगर, पूराकलंदर निवासी रामगोपाल, मसौधा स्थित सत्यम ट्रेडर्स, जैनपुर, कानपुर देहात के शंख एंड सूर्या प्रोडक्टस व नौबस्ता, कानपुर के दीपिका इंटरप्राइजेज पर शंख ब्रांड के काला नमक पाउडर में मिलावट मिलने पर 40 हजार का जुर्माना लगा है। खवासपुरा के स्टार प्रोडक्ट व तौसीफ अहमद पर मिलावटी बिस्किट बेचने के आरोप में 30 हजार का जुर्माना लगाया गया है। हैरिंग्टनगंज निवासी धर्मेंद्र सिंह व कृष्ण कुमार सिंह पर बूंदी के लड्डू में मिलावट के आरोप में 20 हजार का जुर्माना अधिरोपित किया गया है।


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *