Budaun News: खाद्य पदार्थों में मिलावट के 22 मामलों में 15.55 लाख रुपये का जुर्माना


बदायूं। एडीएम (प्रशासन) रेनू सिंह की कोर्ट ने मिलावट खोरी व बिना लाइसेंस खाद्य सामग्री बेचने के 22 मामलों में दोषियों पर 15.55 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। इनमें सात दुकानदार बिना लाइसेंस खाद्य सामग्री की बिक्री करते पकड़े गए थे। उन्होंने बताया कि नोटिस प्राप्त होने के एक महीने के भीतर जुर्माना अदा न करने पर रिकवरी सर्टिफिकेट (आरसी) जारी कर भू-राजस्व की तरह वसूली कराई जाएगी।

खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने छापा मारकर खाद्य पदार्थों के सेंपल लिए थे। इन नमूनों को जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा गया था। जांच के बाद 22 नमूनों में मिलावट की पुष्टि हुई। इसके बाद सभी दुकानदारों के खिलाफ एडीएम (प्रशासन) रेनू सिंह की कोर्ट में मुकदमा चलाया गया। सुनवाई के बाद दोषी पाए जाने पर मिलावटखोरों पर 15.55 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया। सहायक आयुक्त खाद्य द्वितीय सीएल यादव ने बताया कि एक महीने में जुर्माना अदा न करने पर दुकानदारों के खिलाफ आरसी जारी की जाएगी।

इन दुकानदारों पर लगा जुर्माना

नाम पता खाद्य सामग्री जुर्माना

पवन गुप्ता उसहैत काजू नमकीन 50 हजार

चुन्नू फूड्स हाथरस काजू नमकीन 1.5 लाख

योगेश नाधा पनीर एक लाख

शंभू नारंग चूना मंडी केक 25 हजार

जगवीर झुकसा दूध 35 हजार

गुड्डू नरसिंह पुर गोल्डन मिल्क रस्क एक लाख

योगेश गुप्ता नाधा छेना मिठाई 70 हजार

अकरम मम्मन चौक पनीर एक लाख

राजीव सिंह सिचौली दूध एक लाख

मो. नवी वजीरगंज बिना लाइसेंस 25 हजार

मुन्ने वजीरगंज बिना लाइसेंस 25 हजार

अनुज कुमार दहगवां बिना लाइसेंस 25 हजार

वसीम वजीरंगज बिना लाइसेंस 25 हजार

असरार वजीरगंज बिना लाइसेंस 25 हजार

राहिल बिनावर पनीर दो लाख

नाजिम सहसवान दूध दो लाख

दीपक सहसवान सरसों तेल 25 हजार

संतोष चौधरी सराय बिना लाइसेंस 25 हजार

कलीम अलापुर बिना लाइसेंस 25 हजार

राकेश बिनावर दूध 25 हजार

मुनेंद्र बिनावर दूध एक लाख

चांद जरीफनगर सरसों तेल एक लाख


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