Chandigarh News: ऑटो चालक को चाकू मारकर लूटपाट करने के मामले में आरोपी दोषी करार


चंडीगढ़। सीटीयू वर्कशाप के पास चार साल पहले ऑटो चालक पर चाकू से जानलेवा हमले और लूटपाट के मामले में गिरप्तार आरोरी को जिला अदालत ने दोषी करार दे दिया। दोषी करार दिए जाने के बाद पुलिस ने जमानत पर चल रहे इंदिरा कॉलोनी निवासी नवरत्न उर्फ गोलू को हिरासत में ले लिया। सजा सोमवार को सुनाई जाएगी।

मामला अगस्त 2019 का है। पुलिस को दी शिकायत में पीड़ित गुरुदेव सिंह ने बताया था कि वह 13-14 अगस्त की रात रेलवे स्टेशन से सवारी लेकर सेक्टर-43 स्थित बस स्टैंड गया था। रात करीब एक बजे जब वह वापस दड़वा लौट रहा था तो इंडस्ट्रियल एरिया स्थित सीटीयू वर्कशॉप के पास बाइक सवार दो युवकों ने उसे रुकने का इशारा किया। रुकने पर एक युवक गुरुदेव के पास आया और बोला कि उसका साथी बहुत बीमार है और बारिश होने वाली है इसलिए वह उसे रेलवे स्टेशन तक छोड़ दे। गुरुदेव ने युवक की बात मान ली और दूसरे युवक को ऑटो में बैठा लिया। ऑटो कुछ दूर चला ही था कि पीछे बैठे युवक ने पीछे से गुरुदेव पर चाकू सटाकर कहा कि जो कुछ भी पास है सब निकालकर दे दो नहीं तो चाकू घोंप दूंगा।

गुरुदेव ने ऑटो रोका तो युवक ने उसे पीछे से पेट में दाईं तरफ चाकू से दो बार वार कर दिए। बचने के लिए गुरुदेव ने ऑटो भगाने की कोशिश की लेकिन ऑटो पलट गया। इतने में बाइक सवार दूसरा युवक वहां पहुंच गया और गुरुदेव को मारने लगा। उसने ऑटो में फंसे अपने साथी को बाहर निकाला और एक युवक ने गुरुदेव को पकड़ा और दूसरे ने चाकू से उसके पेट पर कई वार किए। इसके बाद एक युवक ने गुरदेव की जेब से पर्स निकाल लिया। इसी बीच एक टैक्सी को आते देख आरोपी बाइक छोड़कर पैदल ही भाग गए।

भागते समय एक युवक का मोबाइल वहीं गिर गया। गुरुदेव के पर्स में 1200 कैश, एटीएम कार्ड, आधार कार्ड और लाइसेंस था। गुरुदेव ने पुलिस कंट्रोल रूम में घटना की जानकारी दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने उसे अस्पताल में भर्ती करवाया। मामले की जांच के दौरान इंडस्ट्रियल एरिया थाना पुलिस ने दड़वा गांव के रहने वाले ऑटो चालक गुरुदेव सिंह की शिकायत पर आईपीसी की धारा 397 व 34 के तहत केस दर्ज किया। मामले में पुलिस ने नवरत्न उर्फ गोलू को गिरफ्तार किया था, जबकि उसका दूसरा साथी आज तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है।


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