Chandigarh News: कोर्ट रूम में फूट-फूटकर रोया ऑटो चालक को हमला कर लूटने का दोषी


चंडीगढ़। ऑटो चालक पर चाकू से जानलेवा हमला कर लूटपाट करने के मामले में दोषी सोमवार को सजा सुनाए जाने के दौरान अदालत में फूट-फूटकर रोने लगा। दोषी ने पत्नी के गर्भवती होने का हवाला देते हुए अदालत से कम से कम सजा देने की गुहार लगाई। हालांकि सजा पर फैसला सुनाते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश जयबीर सिंह ने टिप्पणी करते हुए कहा कि दोषी ने पैसे कमाने की नियत से अपराध का रास्ता चुना, इसलिए दोषी सजा का हकदार है।

इसी टिप्पणी के साथ अदालत ने दोषी को सात साल की कैद और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। सजा पाने वाले दोषी की पहचान इंदिरा कॉलोनी के रहने वाले नवरतन उर्फ गोलू के रूप में हुई है, जिसे अदालत ने शनिवार को दोषी करार दिया था। इंडस्ट्रियल एरिया थाना पुलिस ने 14 अगस्त को दड़वा गांव के रहने वाले ऑटो चालक गुरदेव सिंह की शिकायत पर दोषी के खिलाफ आईपीसी की धारा 397 व 34 के तहत केस दर्ज करते हुए गिरफ्तार किया था। सरकारी वकील हुकम सिंह ने अदालत में दलील दी गई दोषी ने लूट के इरादे से पीड़ित ऑटो चालक गुरुदेव सिंह पर जानलेवा हमला किया था। इसलिए दोषी को ज्यादा से ज्यादा सजा दी जाए ताकि समाज में ऐसे अपराध न हों।

क्या है पूरा मामला

अगस्त 2019 में पुलिस को दी शिकायत में पीड़ित गुरुदेव सिंह ने बताया कि वह 13-14 अगस्त की रात रेलवे स्टेशन से सवारी लेकर सेक्टर-43 स्थित बस स्टैंड गया हुआ था। रात करीब एक बजे वह दड़वा लौट रहा था। जैसी ही वह इंडस्ट्रियल एरिया स्थित सीटीयू वर्कशाॅप के पास पहुंचा, तभी मोटरसाइकिल सवार दो युवकों ने उसे रुकने का इशारा किया। एक युवक गुरुदेव के पास आया और कहा कि उसका साथी बहुत बीमार है और बारिश होने वाली है। इसलिए रेलवे स्टेशन छोड़ दे। गुरुदेव ने उसे ऑटो में बिठा लिया। अभी ऑटो कुछ दूरी पर पहुंचा था कि पीछे बैठे युवक ने गुरुदेव को पीछे से चाकू सटाकर कहा कि जो कुछ भी तेरे पास है सब निकालकर मुझे दे दे नहीं तो चाकू घोंप दूंगा। गुरुदेव ने ऑटो रोका तो युवक ने उसे पीछे से पेट में दाएं तरफ चाकू से दो बार कर दिए। गुरुदेव बचने के लिए ऑटो भगाने लगा, लेकिन ऑटो पलट गया। इतने में बाइक पर आ रहा दूसरा युवक भी वहां पहुंच गया और गुरुदेव को मारने लगा। उसने ऑटो में फंसे साथी को बाहर निकाला और एक युवक ने गुरुदेव को पकड़ा और दूसरे ने चाकू से पेट पर कई वार किए। इसके बाद एक युवक ने उसकी कमीज की जेब में रखा पर्स छीन लिया। इसी दौरान एक टैक्सी को आता हुआ देख आरोपी मौके पर बाइक छोड़कर पैदल भाग गए। भागते समय एक युवक का मोबाइल वहीं गिर गया। गुरुदेव के पर्स में बारह सौ रुपये, एटीएम कार्ड, आधार कार्ड और लाइसेंस था। गुरुदेव ने पुलिस कंट्रोल रूम में घटना की जानकारी दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने उसे अस्पताल में भर्ती करवाया। मामले की जांच के दौरान इंडस्ट्रियल एरिया थाना पुलिस ने दड़वा गांव के रहने वाले ऑटो चालक गुरुदेव सिंह की शिकायत पर आईपीसी की धारा 397 व 34 के तहत केस दर्ज किया था। मामले में पुलिस ने नवरतन उर्फ गोलू को गिरफ्तार किया था जबकि उसका दूसरा साथी अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है।


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