
फतेहाबाद। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अंबरदीप सिंह की अदालत ने धोखाधड़ी से कार ले जाने के दोषी को दो साल की कैद व 1500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। इस मामले में रविंद्र निवासी ठुइयां की शिकायत पर शहर थाना पुलिस ने 15 जून 2017 को आदमपुर क्षेत्र के गांव चौधरीवाली निवासी मोहित के खिलाफ धोखाधड़ी व अमानत में ख्यानत करने के आरोप में केस दर्ज किया था।
पुलिस को दी शिकायत में रविंद्र ने बताया कि वह हिसार के सीसर गांव निवासी अजीत की एसेंट कार की ड्राइवरी करता है। 25 सितंबर 2017 को वह कार लेकर फतेहाबाद किसी काम से आया हुआ था। उसके साथ मोहित भी था। फतेहाबाद आने पर मोहित उससे यह कहकर कार ले गया कि उसे किसी से रुपये लेने हैं और 10 मिनट में आ जाएगा। आरोप था कि इसके बाद मोहित उसकी कार लेकर फरार हो गया। इस मामले में पुलिस ने मोहित को 26 जून 2017 को गिरफ्तार किया था। मामले की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अंबरदीप सिंह की अदालत ने मोहित को दोषी मानते हुए उसे दो साल की कैद व 1500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।