Ghaziabad News: गाजियाबाद समेत दिल्ली एनसीआर की मशहूर फूड चेन पर राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण एनजीटी ने सुनवाई करते हुए जैन शिकंजी बोतल पकेजिंग मामले में नोटिस जारी किया है। जिसमें पैकेजिंग करने वाली कंपनी सतगुरु एंटरप्राइजेज एवं ओसियन बेवरेजेस मसूरी गुलावठी रोड यूपीएसआईडीसी एरिया भी शामिल है। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (एन जी टी) ने सुनवाई करते हुए जस्टिस अरुण कुमार त्यागी एंड डॉ.अफरोज अह्मंद के बेंच ने उत्तर प्रदेश ग्राउंड वाटर डिपार्टमेंट को भी नोटिस जारी करते हुए कार्यवाही नहीं करने को लेकर जवाब देने की बात कही है।
शिकायतकर्ता जाने आलम (जानू चौधरी) के साथ अधिवक्ता नेहा त्यागी के जूनियर शिवम् उपस्थित हुए थे। मामला जैन शिकंजी पैकेजिंग को लेकर चल रहा है जिसमें उत्तर प्रदेश ग्राउंड वाटर एक्ट 2019 की धारा 14 (ग) के उल्लंघन करने की शिकायत की गई थी। जिला भू-गर्भ जल प्रबंधन परिषद हापुड़ के नोडल अधिकारी ने जांच के दौरान उल्लंघन माना और कार्यवाही के नाम पर उच्चाधिकारियों से विचार करने के नाम पर भ्रष्टाचार के चलते कोई अग्रिम कार्रवाही नही की है। जिसके बाद मामला अब एन जी टी में चला गया है।
मसूरी गुलावठी यू पी एस आई डी सी एरिया में संचालित सतगुरु इंटरप्राइजेज एवं ओसियन बेवरेजेस द्वारा ग्राउंड वाटर डिपार्टमेंट से एनओसी लेकर सभी प्रकार की बोतल भरने का कारोबार वर्षों से किया जा रहा है जो धारा 14 (ग) का उल्लंघन है। बोतल भरवाने वाली कंपनियों से एक पचास रुपये के स्टाम्प पर एग्रीमेंट करके कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही है। इस मामले में एनजीटी की तरफ से कंपनी को नोटिस जारी किया गया है। क्योंकि मामला भूजल से जुड़ा है। जिसमें पैकेजिंग करने वाली कंपनी सतगुरु एंटरप्राइजेज एवं ओसियन बेवरेजेस मसूरी गुलावठी रोड यू पी एस आई डी सी एरिया भी शामिल है।