हिसार। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश निशांत शर्मा की अदालत ने हत्या के प्रयास के मामले में 12 क्वार्टर निवासी ऑटो चालक कुलदीप को पांच साल की सजा सुनाई है। सजा के अलावा 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। इस संबंध में 17 अगस्त 2021 को सदर थाना पुलिस ने कुलदीप के खिलाफ केस दर्ज किया था।
पुलिस की प्राथमिकी के अनुसार संजय नगर वासी सुरेंद्र कुमार ने बताया था कि वह राजमिस्त्री है। चंदन नगर में दाेस्त पेंटर सचिन 17 अगस्त 2021 काे उससे मिलने के लिए आया था। हम दाेनाें बैठकर बात कर रहे थे। साढ़े 4 बजे चाय सामग्री लेने सचिन के साथ बाइक पर सवार हाेकर नजदीक बस अड्डा गया था। लाैटते समय ऑटो चालक ने बाइक के आगे कट मारा। दाेस्त सचिन ने टाेकते हुए कहा कि जान से मारने का ठेका ले रखा है आराम से ऑटो चला। इसके बाद आरोपी ने सचिन के सीने व पेट पर चाकू से कई वार कर दिए और मौके से फरार हो गया था। इस मामले में अदालत ने कुलदीप को पांच साल की सजा सुनाई है।