अगर परोसे गए खाने में मिलावट मिलती है, या कुछ अनुचित पदार्थ पाया जाता है तो खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 54 के तहत रेस्टोरेंट मालिक पर एक लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है.
Adulteration of Food In Hotel: अगर आप होटल (Hotel) या रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं तो आपको अपने अधिकारों के बारे में भी पता होना चाहिए. कभी कभी किसी होटल या रेस्टोरेंट का खाना खाने से तबियत बिगड़ जाती है और तो और कभी कभी परोसे गए खाने में छिपकली, कीड़े-मकोड़े मिल जाते हैं. ऐसे में इसकी शिकायत कहां करें?
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आपके अधिकारों की रक्षा के लिए हमारे देश में कानून कायदे बने हुए हैं. साल 2006 में एक कानून लाया गया. नाम है- Food Safety And Standard Act,2006. इस कानून के तहत अगर कोई होटल खराब खाना परोसता है तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा. इस अधिनियम की धारा 31, हर एक रेस्टोरेंट के मालिक के लिए फूड बिजनेस करने के लिए फूड लाइसेंस अनिवार्य बनाती है.
रेस्टोरेंट (Restaurants) मालिक को नामित अधिकारी के समक्ष आवेदन जमा करके लाइसेंस के लिए आवेदन करना आवश्यक है. अगर कोई बिना फूड लाइसेंस के रेस्टोरेंट चला रहा है तो उसे छह महीने की कैद हो सकती है. साथ ही अधिकतम पांच लाख रुपये जुर्माने का प्रावधान है.
अगर परोसे गए खाने में मिलावट मिलती है, या कुछ अनुचित पदार्थ पाया जाता है तो खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 54 के तहत रेस्टोरेंट मालिक पर एक लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है.
इसके अलावा, अगर कोई रेस्टोरेंट मालिक गंदे या Unhygienic किचन में खाना पका रहा है, तो उस पर एक लाख रुपये जुर्माने का प्रावधान है.
किसी होटल या रेस्टोरेंट के खिलाफ शिकायत करने का एक सीधा-सा प्रोसेस है.
1.सबसे पहले सरकार की आधिकारिक वेबसाइट fssai.gov.in पर जाएं.
2. इसके बाद “अपनी चिंता साझा करें” बटन पर क्लिक करें. अपना रजिस्ट्रेशन करें.
3.रजिस्ट्रेशन के बाद, लॉग इन करें और रिलेटेड कैटेगरी जैसे पैकेज फूड, फूड कैटरिंग परिसर सिलेक्ट करें.
4.कैटेगरी सिलेक्ट करने के बाद एक Descriptive Form दिखाई देगा. उस फॉर्म को भरें. साथ ही खराब फूड का फोटो भी अपलोड करें.
5.आखिर में फॉर्म सफलतापूर्वक जमा होने के बाद, एक Reference नंबर दिया जाएगा. इसका इस्तेमाल आप शिकायत का स्टेटस देखने के लिए कर सकते हैं.
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Published Date: September 8, 2023 6:44 PM IST
Updated Date: September 8, 2023 6:57 PM IST
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