Indore Crime News: अनोखी सजा, टीआइ मुनादी कर जनता को बताएंगे आरोपितों को सुनाई गई सजा।
Publish Date: Thu, 02 Nov 2023 07:48 AM (IST)
Updated Date: Thu, 02 Nov 2023 08:10 AM (IST)
HighLights
- शहर में दो अलग-अलग मामलों में पुलिस कमिश्नर मकरंद देऊस्कर ने अनोखी सजा सुनाई।
- आरोपितों के विरुद्ध मारपीट, तोड़फोड़ और अड़ीबाजी का केस दर्ज हुआ था।
- आरोपित एक सितंबर को चौराहे पर जन्मदिन पार्टी के लिए एकत्र हुए और चाकू लहराते हुए केक काटा।
Indore Crime News: नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। शहर में दो अलग-अलग मामलों में पुलिस कमिश्नर मकरंद देऊस्कर ने अनोखी सजा सुनाई। एक मामले में आरोपितों के वाहन चलाने पर तो रोक लगाई ही, किसी अन्य के वाहन पर भी बैठने की अनुमति नहीं दी। वहीं सड़क पर उत्पात मचाने वाले युवकों को वृद्धाश्रम में सेवा करने का निर्देश दिया।
जीवनयापन और आपातकाल स्थिति में लोक परिवहन
आदेश के मुताबिक अनावेदक को जीवनयापन के लिए काम पर आने-जाने व आपातकालीन स्थिति में आवागमन करने के लिए लोक परिवहन का उपयोग करने के आदेश दिए गए हैं। एंबुलेंस का उपयोग करने की भी छूट प्रदान की गई है। बढ़ावा देने के लिए लोक परिवहन का उपयोग के आदेश दिए हैं।
डीसीपी ने भेजा रासुका का प्रस्ताव
आरोपितों के विरुद्ध मारपीट, तोड़फोड़ और अड़ीबाजी का केस दर्ज हुआ था। जोन-2 के डीसीपी द्वारा रासुका के तहत सीपी कोर्ट में प्रकरण प्रस्तुत किया गया था। डीसीपी ने कहा कि आरोपितों का आतंक है। इनके विरुद्ध कोई रिपोर्ट भी नहीं लिखवाता है। सांप्रदायिक विवाद भी हो सकता है। कोर्ट ने सुनवाई की तो अनावेदक पक्ष ने बचाव के लिए साक्षी नसरुद्दीन को बुलाया। नसरुद्दीन ने पुलिस के सभी आरोपों का खंडन किया। कोर्ट ने दोनों पक्षों की सुनवाई की और आरोपितों को सजा सुना दी।
चाकू लहराते हुए केक काटा, अब वृद्धाश्रम में सेवा करेंगे आरोपित
पुलिस आयुक्त की कोर्ट ने एक अन्य मामले में भी अनोखी सजा सुनाई। आरोपित लक्की, कुलदीप परमार और गौतम नायक को रासुका के तहत सजा सुनाई है। आरोपित एक सितंबर को चौराहे पर जन्मदिन पार्टी के लिए एकत्र हुए और चाकू लहराते हुए केक काटा। पुलिस ने तीनों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया और रासुका के तहत कोर्ट में प्रतिवेदन भी पेश कर दिया। सीपी कोर्ट ने तीनों आरोपितों से कहा कि वे तीन माह तक प्रत्येक शनिवार को कनकेश्वरी देवी वृद्धाश्रम में शाम पांच से रात आठ बजे तक उपस्थित रहेंगे। आश्रम के अधीक्षक के समक्ष हाजिरी देना होगी। तीन माह बाद आगामी तीन माह तक प्रत्येक माह की एक और 16 तारीख को उपस्थिति देनी होगी। बीट एवं थाना प्रभारी आरोपितों पर नजर रखेंगे।