बीमा अवधि में हुंडई क्रेटा वाहन दुर्घटना ग्रस्त होने पर मरम्मत खर्च की पूरी रकम देने से इंकार करने वाली नेशनल इंश्योरेंस कंपनी को अब उपभोक्ता को ब्याज , मुकदमे के खर्च व मानसिक क्षतिपूर्ति सहित 3 लाख 70 हजार रूपये देने का आदेश उपभोक्ता आयोग ने जारी किया है।
Publish Date: Fri, 01 Dec 2023 10:58 PM (IST)
Updated Date: Fri, 01 Dec 2023 10:58 PM (IST)
जांजगीर – चांपा । बीमा अवधि में हुंडई क्रेटा वाहन दुर्घटना ग्रस्त होने पर मरम्मत खर्च की पूरी रकम देने से इंकार करने वाली नेशनल इंश्योरेंस कंपनी को अब उपभोक्ता को ब्याज , मुकदमे के खर्च व मानसिक क्षतिपूर्ति सहित 3 लाख 70 हजार रूपये देने का आदेश उपभोक्ता आयोग ने जारी किया है।
उपभोक्ता आयुष अग्रवाल ने नेशनल इंश्योरेंस कंपनी रायगढ़ से अपनी हुंडई क्रेटा सीजी 04 एमबी 7865 का 25 अक्टूबर 2022 से 24 अक्टूबर 2023 तक के लिए एडआन फर्स्ट पार्टी बीमा कराया था। बीमा अवधि में हुंडई क्रेटा वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होने पर बीमा कंपनी ने मरम्मत में खर्च की गई राशि 3 लाख 50 हजार रूपये के स्थान पर 2 लाख 29 हजार 674 रूपये की स्वीकृति इस आधार पर दी कि कंपनी के सर्वेयर ने वाहन में 3 लाख 50 हजार रूपयेकी क्षति का आकलन नहीं किया है।
तब उपभोक्ता ने जिला उपभोक्ता आयोग में इसकी शिकायत की। जिला उपभोक्ता आयोग जांजगीर के अध्यक्ष प्रशांत कुंडू , सदस्य विशाल तिवारी ने दोनों पक्षों के द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र, दस्तावेजों का अवलोकन कर पाया कि सर्वेयर की रिपोर्ट को बीमा कंपनी द्वारा विधिवत प्रमाणित नहीं किया गया है। बीमा एडआन फर्स्ट पार्टी था। बीमा कंपनी ने क्लेम की पूरी रकम देने से इंकार कर सेवा में कमी की है। इसलिए बीमा कंपनी उपभोक्ता को क्लेम की राशि 3 लाख 50 हजार रूपये, मानसिक क्षतिपूर्ति 15 हजार रूपये तथा वाद व्यय का 5 हजार सहित 3 लाख 70 हजार रूपये आदेश दिनांक से 45 दिनों के भीतर अदा करेगी । नियत अवधि में राशि नहीं देने पर आदेश दिनांक से भुगतान दिनांक तक 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज देना होगा ।