कन्नौज। बिना फूड लाइसेंस के खाद्य सामग्री बेचते हुए पाए जाने पर खाद्य विभाग पांच लाख रुपये तक का जुर्माना लगा सकता है। इससे बचने के लिए खाद्य लाइसेंस बनवाना जरूरी है। खाद्य विभाग ने लाइसेंस बनवाने की प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया है। दुकानदार ऑनलाइन आवेदन करने के दौरान 100 रुपये फीस जमा कर लाइसेंस बनवा सकते हैं। विभाग लाइसेंस बनवाने के लिए जागरूकता अभियान भी चला रहा है।
खाद्य एवं औषधि विभाग के सहायक आयुक्त उमेश प्रताप सिंह ने बताया कि किसी भी खाद्य सामग्री की बिक्री कर रहे दुकानदार का सालाना टर्न ओवर 12 लाख से कम है तो वह फूड लाइसेंस बनवाने के लिए किसी भी जनसेवा केंद्र पर आवेदन कर सकता है। वहीं, 12 लाख रुपये से अधिक टर्नओवर पर दुकानदार दो हजार रुपये की फीस जमा कर आवेदन कर लाइसेंस बनवा सकता है।
कोई दुकानदार किसी खाद्य सामग्री का उत्पादन कर रहा है तो तीन हजार रुपये फीस जमा करनी होगी। आवेदक के दस्तावेज सही होने पर सात दिनों में ऑनलाइन लाइसेंस जारी कर दिया जाता है। दुकानदारों को लाइसेंस बनवाने के लिए विभाग जागरूकता अभियान चला रहा है। अभियान के दौरान फूड लाइसेंस न होने पर साधारण नोटिस की प्रक्रिया पूरी करते हुए तीन दिनों के अंदर लाइसेंस बनवाने की हिदायत दी जा रही है। तीन दिनों तक चालान न बनवाने की दशा में विभाग दुकानदार के खिलाफ वाद दायर कर देगा। जिसमें अधिकतम पांच लाख रुपये तक जुर्माना के रूप में दंडित करने का प्रावधान है।