
संवाद न्यूज एजेंसी, कौशांबी
Updated Sat, 02 Dec 2023 01:00 AM IST
मंझनपुर। सरायअकिल कस्बे में बृहस्पतिवार रात शराब के नशे में सात वर्षीय बच्चे को कार से रौंदने के आरोपी सिपाही को कोर्ट ने जेल भेज दिया। कार सवार दो अन्य सिपाहियों सहित तीन लोगों की जमानत मंजूर कर ली गई है। लेकिन दोनों सिपाहियों विभाग ने निलंबित कर दिया है।
भगौतीगंज निवासी अजय केसरवानी ने मुकदमा दर्ज कराया था कि सिपाही अभय यादव ने शराब के नशे में तेज रफ्तार व लापरवाही से कार चलाते हुए उसके बेटे हिमांशु को कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। कार पर सरायअकिल कोतवाली में तैनात सिपाही रोहित तिवारी, कनैली पुलिस चौकी में नियुक्त सिपाही अरुण यादव व करन चौराहा निवासी गुुड्डू मौर्य भी शराब पीकर बैठे थे।
शुक्रवार को पुलिस ने सभी आरोपियों का चालान सीजेएम धीरज जायसवाल की कोर्ट में भेजा। इससे पहले आरोपियों का जिला अस्पताल में मेडिकल परीक्षण कराया गया। कोर्ट ने कार चालक सिपाही अभय यादव की लापरवाही पाते हुए उसे जेल भेज दिया। जबकि, अन्य आरोपियों की जमानत मंजूर कर ली गई।
एसपी बृजेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया सिपाही अभय यादव की तैनाती हाथरस में हैं। उसके खिलाफ कार्रवाई के लिए वहां के पुलिस अधीक्षक को पत्र भेजा जाएगा। वहीं, सरायअकिल में तैनात दोनों सिपाहियों पर कार्रवाई की गई है। कार सवार जेसीबी संचालक गुड्डू मौर्य के खिलाफ धारा 151 की कार्रवाई की गई है।