Road Accident: ट्रिब्यूनल ने दुर्घटना में मारे गए व्यक्ति के परिजनों को 1.35 करोड़ रुपये का मुआवजा दिया


Tribunal awards Rs 1.35 crore compensation to kin of Thane man killed in accident

सड़क हादसा (सांकेतिक फोटो)
– फोटो : ANI

विस्तार


एमएसीटी के अध्यक्ष एसबी अग्रवाल ने 12 फरवरी को पारित आदेश में आदेश दिया कि दोषी बस के मालिक और उसकी बीमा कंपनी संयुक्त रूप से और अलग-अलग मुआवजे की राशि का भुगतान याचिका दायर करने की तारीख से वसूली तक 7.5 प्रतिशत ब्याज के साथ करें। आदेश की प्रति सोमवार को उपलब्ध करायी गयी।

2018 में हुआ था हादसा

11 नवंबर 2018 को महाराष्ट्र के सिन्नर-शिरडी रोड पर एक बस द्वारा उनके वाहन को टक्कर मारने के बाद पीड़ित, ठाणे के मीरा रोड इलाके के निवासी एग्नेल इयपुन्नी चक्रमाकिल और कार में सवार चार अन्य लोगों की मौत हो गई।

लापरवाही से हादसे के बाद मांगा मुआवजा

याचिकाकर्ताओं – एग्नेल की 52 वर्षीय पत्नी और 31 साल के बेटे – ने तर्क दिया कि बस को लापरवाही से और सड़क के गलत तरफ चलाया गया था जिससे घातक टक्कर हुई। उन्होंने एग्नेल की मौत के लिए 2.70 करोड़ रुपये मुआवजे की मांग की थी।

ट्रिब्यूनल ने सुनाया फैसला

बस का मालिक ट्रिब्यूनल के सामने पेश नहीं हुआ और इसलिए मामले में उसके खिलाफ एकपक्षीय फैसला सुनाया गया, जबकि बीमाकर्ता ने दावे का विरोध करते हुए तर्क दिया कि एग्नेल स्थायी रोजगार में नहीं था। हालाँकि, ट्रिब्यूनल ने उदाहरणों का हवाला देते हुए पाया कि निजी रोजगार में होने से स्थायी रोजगार की स्थिति में बाधा नहीं आती है और याचिकाकर्ताओं को मुआवजा देने के लिए बीमाकर्ता के दायित्व की पुष्टि होती है। ट्रिब्यूनल ने एग्नेल की 1 लाख रुपये की मासिक आय और भविष्य की आय की संभावनाओं के लिए 30 प्रतिशत अतिरिक्त रकम को ध्यान में रखते हुए दावे की गणना की।

दिया यह आदेश

एमएसीटी ने मृतक की उम्र के आधार पर 13 का गुणक लागू किया, जिससे मुआवजे का आंकड़ा 1,35,90,052 रुपये पर पहुंच गया, जिसमें आय, संपत्ति, कंसोर्टियम और अंतिम संस्कार के खर्चों की हानि शामिल थी। ट्रिब्यूनल ने निर्देश दिया कि व्यक्ति की पत्नी के लिए 1 करोड़ रुपये और उसके बेटे के लिए 5 लाख रुपये सावधि जमा में रखे जाएं और शेष और अर्जित ब्याज का भुगतान महिला को अकाउंट पेयी चेक के माध्यम से किया जाए।


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *