शामली। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग शामली ने ऑटो व्हील्स एजेंसी और बीमा कंपनी को उपभोक्ता को क्षतिपूर्ति देने का आदेश सुनाते हुए 50 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।
गांव कंडेला निवासी रामछैल ने जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में परिवाद दायर कराते हुए बताया कि उसने महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड द्वारा ए टू जेड ऑटो व्हील्स प्रा. लि. मुजफ्फरनगर से एक लाख 51 हजार रुपये नकद देकर शेष धनराशि का फाइनेंस कराकर 26 अप्रैल 2015 को गाड़ी क्रय की थी। उसे प्रति माह 12850 रुपये की किस्त अदा करनी थी। गाड़ी का बीमा ए टू जैड ऑटो व्हील्स प्रा. लि. शामली द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति और ए टू जैड ऑटो व्हील्स प्रा. लि. मुजफ्फरनगर के कहने पर यूनाइटेड इंडिया इश्योरेंस कंपनी चेन्नई के अधिकृत व्यक्ति और यूनाइटेड इश्योरेंस कंपनी दिल्ली रोड मेरठ के यहां से बीमा कराया था।
नौ अक्तूबर 2015 को गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई थी। उसने बीमा कंपनी व एजेंसी से संपर्क किया, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं की गई। आयोग ने इस मामले की सुनवाई करते हुए इस आदेश तिथि से 45 दिन के अंदर वाहन की बीमा राशि नौ प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज के अलावा शारीरिक, मानसिक व आर्थिक क्षतिपूर्ति के लिए एक लाख रुपये और परिवाद व्यय के दस हजार रुपये परिवादी को अदा करने का आदेश सुनाया। इसके अलावा अनुचित व्यापार व्यवहार के लिए 50 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड की धनराशि नियमानुसार राजकोष में जमा की जाएगी।