Solan News: कार से टक्कर मारकर बच्चे की मौत के मामले में दोषी को तीन साल की सजा, 20 हजार जुर्माना


जिला एवं सत्र न्यायाधीश अरविंद मल्होत्रा की अदालत ने सुनाया फैसला

नवंबर 2014 को सोलन में सब्जी मंडी के समीप हुआ था हादसा

संवाद न्यूज एजेंसी

सोलन। जिला एवं सत्र न्यायाधीश सोलन अरविंद मल्होत्रा की अदालत ने नशे की हालत में गाड़ी चलाकर एक बच्चे को टक्कर मारकर मारने के आरोप में ललित कुमार उर्फ लाल को दोषी पाते हुए तीन साल कठोर कारावास की सजा सुनाई और 20,000 रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर छह माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। वहीं नशे में वाहन चलाने के मामले में छह महीने के कठोर कारावास और 1000 रुपये के जुर्माना भी लगाया। साथ ही एमवी एक्ट के तहत 500 रुपये जुर्माना भी किया। दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी। मामले की पैरवी जिला न्यायवादी एमके शर्मा ने की।

उन्होंने बताया कि 4 नवंबर 2014 को दोषी ललित कुमार निवासी ग्राम शिल्गा, डाकघर फ्राल, कुमारसैन जिला शिमला को सायं 5.25 बजे अपनी नई एप्लाइड फॉर ऑल्टो मारुति 800 कार में नए बस स्टैंड से चंबाघाट की ओर जा रहा था। जब वह सब्जी मंडी सोलन के पास पहुंचा तो उसने एक 7 वर्षीय बच्चे रवि पुत्र ओंकार निवासी कल्हयान तहसील और जिला डोडा जम्मू-कश्मीर को टक्कर मार दी। बच्चे को टक्कर मारने के बाद उसकी गाड़ी रिटेनिंग वॉल और सड़क पर खड़ी एक कार से जा टकराई। आरोपी मौके से भाग गया और उसे पुलिस लाइन सोलन के पास पकड़ लिया। आरोपी उस वक्त काफी नशे में था। वहीं सड़क के नाले में गिरने से बच्चे के सिर में चोट लग गई। उसे सोलन के अस्पताल ले लाया गया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद शाम करीब 6:00 बजे उसे मृत घोषित कर दिया। इस दौरान सोलन सब्जी मंडी में कमीशन एजेंट अश्वनी नेगी और वीरेंद्र सिंह इसमें गवाह बन गए। अश्वनी नेगी की शिकायत पर पुलिस थाना सोलन में मामला दर्ज किया गया। मामले की जांच तत्कालीन प्रभारी पुलिस चौकी सिटी सोलन एसआई हरि भगत नेगी ने की। अभियोजन पक्ष ने इस मामले में कुल 14 गवाहों से पूछताछ की। दोनों पक्षों की बहस के बाद आरोपी को दोषी करार दिया गया।


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