SOUTH TAK रेस्टोरेंट संचालकों के खिलाफ फूड सेफ्टी एक्ट के तहत मामला


मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण fssai द्वारा संचालित foscos portal पर प्राप्त शिकायत की जांच करने के लिए गुरुवार को खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा 11 नम्बर स्टॉप स्थित रेस्टोरेंट साउथ तक का निरीक्षण किया गया। अधिकारियों ने बताया कि रेस्टोरेंट के संचालकों के खिलाफ खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 31 के तहत मामला दर्ज करके न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा।

South Tak restaurant बिना लाइसेंस के चल रहा था

निरीक्षण के दौरान प्रतिष्ठान का किचिन छोटा और अनुपयुक्त होने के कारण अभिहित अधिकारी श्री देवेन्द्र कुमार वर्मा द्वारा सुधार सूचना-पत्र जारी किया जा रहा है। प्रतिष्ठान से डोसा बैटर तथा मसाला के नमूने जांच के लिए एकत्र किये गये जिन्हें राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला, भोपाल भेजा गया। निरीक्षण के दौरान प्रतिष्ठान का संचालन खाद्य पंजीयन लेकर किया जाना पाया गया जबकि वार्षिक टर्नओवर 12 लाख रूपये से अधिक होने के कारण लाइसेंस लिया जाना था। 

South Tak restaurant के खिलाफ खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 31 का मामला

इस स्थिति में प्रतिष्ठान में खाद्य कारोबार का संचालन बिना खाद्य अनुज्ञप्ति धारण किये होना माना जाकर खाद्य सुरक्षा प्रशासन द्वारा प्रतिष्ठान के पार्टनर्स के विरुद्ध खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 31 के अन्तर्गत प्रकरण माननीय न्यायालय न्याय-निर्णायक अधिकारी, जिला-भोपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा। बिना खाद्य अनुज्ञप्ति धारण किये खाद्य कारोबार के संचालन किये जाने पर अधिनियम की धारा 63 के अन्तर्गत दस लाख रूपये तक जुर्माना का प्रावधान है। 

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